न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 05 वाहन चालकों को पुलिस की कार्यवाही में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 05 प्रकरण में पृथक-पृथक ₹10,000-10,000 अर्थदंड से किया गया दंडित, कुल ₹50,000 किया गया अर्थदंड. ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से यातायात शाखा बलौदाबाजार में चेकिंग कर वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया. जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही लगातार जारी बलौदाबाजार-भाटापारा. 31 मई 2025 : बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और शराब पीकर वाहन चलाने वालों…
Read More