समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2023 के कार्य को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपादन के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. रवि मित्तल द्वारा छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 04 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ध्वनिविस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर डॉ. मित्तल ने प्रतिबंधित आदेशानुसार चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए चलित वाहनों आदि में लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 तक ही किया जा सकेगा। इसी प्रकार सामान्यतः…
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