विधान सभा आम निर्वाचन 2023 : कोलाहल अधिनियम 1985 के अन्तर्गत जशपुर जिले में तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल प्रतिबंधित

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2023 के कार्य को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपादन के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. रवि मित्तल द्वारा छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 04 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ध्वनिविस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

कलेक्टर डॉ. मित्तल ने प्रतिबंधित आदेशानुसार चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए चलित वाहनों आदि में लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 तक ही किया जा सकेगा। इसी प्रकार सामान्यतः आमसभा, प्रचार-प्रसार, जुलुस वाहन इत्यादि के लिये लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10. 00 तक ही किया जा सकेगा। इस हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें जशपुर अनुभाग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी जशपुर, कुनकुरी अनुभाग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी कुनकुरी, पत्थलगांव अनुभाग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी पत्थलगांव, बगीचा अनुभाग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी बगीचा एवं फरसाबाहर अनुभाग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी फरसाबहार को नियुक्त किया गया है। जो जारी दिनांक से प्रभावशील होकर निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील होगा।

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