उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला पुलिस जांजगीर द्वारा ध्वनि प्रदूषण की रोक-थाम के लिए जिले के अलग-अलग स्थानों से 60 मोडिफाईड सायलेंसर एवं 02 नग प्रेशर हार्न को किया गया जप्त, जप्त शुदा मोडिफाईड सायलेंसरों, प्रेशर हॉर्न को राजसात कर नष्टीकरण की कार्यवाही के लिए भेजा जा रहा है विस्तृत प्रतिवेदन.

मोडिफाइड सायलेंसरों, प्रेशर हॉर्न को शिरीनारायण के मोटर साइकिल दुकान नागेश इंटर प्राइसेस एवं अकलतरा के शर्मा ऑटो पार्टस दुकान से किया गया है जप्त, थाना अकलतरा एवं थाना शिवरीनारायण पुलिस ने की कार्यवाही. यह मोडिफाइड सायलेंसर है जिस से ध्वनि प्रदुषण होता है, जिस कारण से किया गया जप्त. इन सायलेंसर विक्रेताओं के विरूद्ध धारा 102 जा.फौ. के अंतर्गत जप्त किया गया है, जिसे धारा 133 जा.फौ. पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत माननीय एसडीएम कार्यालय में किया जावेगा पेश. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदुषण रोक थाम के निर्देश दिये…

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