उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला पुलिस जांजगीर द्वारा ध्वनि प्रदूषण की रोक-थाम के लिए जिले के अलग-अलग स्थानों से 60 मोडिफाईड सायलेंसर एवं 02 नग प्रेशर हार्न को किया गया जप्त, जप्त शुदा मोडिफाईड सायलेंसरों, प्रेशर हॉर्न को राजसात कर नष्टीकरण की कार्यवाही के लिए भेजा जा रहा है विस्तृत प्रतिवेदन.
January 26, 2024मोडिफाइड सायलेंसरों, प्रेशर हॉर्न को शिरीनारायण के मोटर साइकिल दुकान नागेश इंटर प्राइसेस एवं अकलतरा के शर्मा ऑटो पार्टस दुकान से किया गया है जप्त, थाना अकलतरा एवं थाना शिवरीनारायण पुलिस ने की कार्यवाही.
यह मोडिफाइड सायलेंसर है जिस से ध्वनि प्रदुषण होता है, जिस कारण से किया गया जप्त. इन सायलेंसर विक्रेताओं के विरूद्ध धारा 102 जा.फौ. के अंतर्गत जप्त किया गया है, जिसे धारा 133 जा.फौ. पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत माननीय एसडीएम कार्यालय में किया जावेगा पेश.
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदुषण रोक थाम के निर्देश दिये गये हैं, उसी तारतम्य में जिला जांजगीर-चाम्पा के थाना शिवरीनारायण, अकलतरा द्वारा मोडिफाईड सायलेंसरों एवं प्रेशर हार्न के विरूद्ध जप्ति की कार्यवाही कर धारा 133 जा.फौ. के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।
राजसात कार्यवाही के पूर्व प्रदूषण नियंत्रण इंजीनियर के द्वारा मोडिफाईड सायलेंसरों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा ध्वनि प्रदुषण पीड़ित लोगों का कथन लिया जा रहा है। डिजिटल साक्ष्य भी संकलित किया जा रहा है, जिससे इस संबंध में बड़ी कार्यवाही की जा सके।
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 23 जनवरी 2024 को रेंज स्तरीय मिटिंग ली गई, जिसमें बिन्दुवार निर्देश दिये गये है – 01 . थानावार सूची बनायी जावें जिसमें मालिक का विवरण, डीजे की जानकारी, प्रेशर हार्न, सायलेंसर की जानकारी रहे एवं नियम विरूद्ध डीजे/प्रेशर हार्न उपयोग करने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावें। 02 . ध्वनि प्रदुषण संबंधित प्रावधानों का पहली बार उलंघन किया जा रहा है अथवा दूसरी बार, यदि पहली बार उल्लंघन किया है तो उसे ऑनलाईन दर्ज करे ताकि, दूसरी बार उल्लंघन होते ही पता चले, क्योकि पहली बार संबंधित न्यायालय में सुनवाई होगी लेकिन दूसरी बार उल्लंघन पाये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवायी होगी। 03. ध्वनि मापक यंत्र से साक्ष्य एकत्रित किया जाए। विडियोग्राफी से भी साक्ष्य लिया जाए और उसे संबंधित प्रकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए। 04. बिना अनुमति के मोडिफाइड वाहनों पर तत्काल कार्यवाही की जावे, यदि वाहन अनुमति का है और उससे ध्वनि प्रदुषण किया जा रहा है तो उस पर भी कार्यवाही होगी। ऐसे ध्वनि प्रदुषण फैलाने वाले यंत्र को वाहन से उतरवाया जाए, सख्ती से कार्यवाही किया जाए। वाहनों के विरूद्ध पहले से कार्यवाही की जावेगी तो ज्यादा असरकारण होगी।
जांजगीर पुलिस द्वारा प्रेशर हार्न/बुलेट सायलेंसर में तेज आवाज चलाने वाले के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में ध्वनि प्रदुषण को दृष्टिगत रखते हुए रोकथाम के लिए कार्यवाही किया जा रहा है, दिनांक 24 जनवरी 24 को कार्यवाही के दौरान शिरीनारायण के मोटर साइकिल दुकान नागेश इंटर प्राइसेस के कब्जे से 48 नग मोडीफाईड एगजास्ट सायलेंसर, 02 नग प्रेशर हॉर्न एवं अकलतरा शास्त्री चौक के शर्मा ऑटो पार्टस दुकान से 12 नग मोडीफाईड सायलेंसर को बरामद किया जाकर नियमानुसार धारा 102 जा.फौ. के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक तुलसिंह पट्टावी थाना प्रभारी अकलतरा, उपनिरीक्षक सागर पाठक थाना प्रभारी शिवरीनारायण का सराहनीय योगदान रहा है।