अम्बिकापुर कलेक्टर तथा एसपी ने डीजे संचालकों की ली बैठक, नियमों तथा प्रावधानों की दी जानकारी

नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन करने वाले उपकरणों पर ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 एवं छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के आधार पर होगी कार्रवाई रात्रि 10ः00 से सुबह 6ः00 बजे…

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