नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन करने वाले उपकरणों पर ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 एवं छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के आधार पर होगी कार्रवाई रात्रि 10ः00 से सुबह 6ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, अम्बिकापुर कलेक्टर कुंदन कुमार तथा पुलिस अधीक्षक श्री सुनील शर्मा ने बुधवार को जिले के सभी डीजे संचालकों की बैठक ली। बैठक में ध्वनि तीव्रता कोलाहल नियंत्रण सीमा के भीतर रखने के निर्देश दिए गए। सीमा से बाहर होने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई से अवगत कराया गया। इस दौरान…
Read More