मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत जिले में कुल 171 प्रकरण में 51400/ रूपये का समन शुल्क लिया गया मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले, बिना रिफलेक्टर ग्लास के वाहन चलाने वाले, बिना लाइसेंस, मौके पर कागजात नही रखने, एवम अन्य धाराओं के तहत वाहन चालकों पर की गई कार्यवाही समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों पर थाना/चौकी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही की गई, जिसमे थाना जांजगीर…
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