जिले में विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंधन करने वाले वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत् की कार्यवाही

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मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत जिले में कुल 171 प्रकरण में 51400/ रूपये का समन शुल्क लिया गया

मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले, बिना रिफलेक्टर ग्लास के वाहन चलाने वाले, बिना लाइसेंस, मौके पर कागजात नही रखने, एवम अन्य धाराओं के तहत वाहन चालकों पर की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों पर  थाना/चौकी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही की गई, जिसमे थाना जांजगीर 01 प्रकरण में  300/रु, नैला 08 प्रकरण में  2400/रु, बलौदा 10 प्रकरण में  3000, पंतोरा 05 प्रकरण में 1500/रु, मुलमुला 11 प्रकरण में 3300/रु, पामगढ़ 15 प्रकरण में 4500/रु, शिवरीनारायण 10 प्रकरण में 3000/रु, नवागढ़ 02 प्रकरण में 600/रु,  चांपा 10 प्रकरण में 3000/रु, बम्हनीडीह 03 प्रकरण में 900/रु, सरागांव 03 प्रकरण  में 900/ रु, बिर्रा 17 प्रकरण में 5100/रु एवं यातायात में 76 प्रकरण में 22,900/रु  का mv act की कार्यवाही किया गया।

इस प्रकार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जिले में कुल 171 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर कुल 51,400/रूपया समन शुल्क लिया गया।

जिला पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की समझाईश दी जा रही है।

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