नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने एवं दुष्कर्म के मामले में आरोपी सन्नु चौहान उर्फ सोनू चौहान, उम्र 32 वर्ष को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा माननीय भानु प्रताप सिंह, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एवं पॉक्सो) कुनकुरी न्यायालय का सख्त फैसला. सहायक उपनिरीक्षक टेकराम सारथी एवं डीएसपी अजाक भावेश कुमार समरथ की कुशल विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक भरत राम यादव की सशक्त पैरवी से आरोपी दोषसिद्ध. धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष तथा धारा 137(2) बीएनएस में 05 वर्ष कठोर कारावास की सजा, दोनों सजाएं…
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नाबालिग स्कूली छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को दी गई 20 साल की सज़ा… सजा में अर्थदंड का भी किया गया है प्रावधान.
राज्य शासन की योजना के अंतर्गत पीड़िता को पांच लाख की क्षतिपूर्ति दिए जाने की अनुशंसा भी की है न्यायालय ने. समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : जिले के दरिमा थाना क्षेत्रान्तर्गत 16 साल की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था। 12 अप्रैल 2022 को 16 साल की छात्रा अपने घर से परीक्षा देने के नाम पर निकली थी, इसी दौरान एक आरोपी उसे झांसा देकर रायगढ़ ले गया और दुष्कर्म करता रहा। इस मामले में उसे अब 20 साल की सजा सुनाई गई है। स्कूली छात्रा को झांसा…
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