अब शहरों में नहीं सड़ेंगे मृत पशु! 48 घंटे के भीतर वैज्ञानिक निपटान अनिवार्य, मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई

नगरीय निकायों को पशुओं के मृत शरीर के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निपटान के लिए उपयुक्त स्थल निर्धारित करने के निर्देश पर्यावरणीय मानकों एवं जैव-सुरक्षा नियमों के अनुरूप 48 घंटे के भीतर करना होगा निपटान नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को जारी किया परिपत्र रायपुर : राजधानी रायपुर में पिछले महीने हुए कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा दिए गए निर्देश पर अमल करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने शहरों में गौवंशीय एवं अन्य पशुओं के मृत शरीर के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निपटान के लिए…

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