थाना खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत कचना हाउसिंग बोर्ड कालोनी स्थित सामुदायिक भवन पास दिया था घटना को अंजाम। आरोपी द्वारा मृतक को अपने साथ घुमने जाने कहने से मना करने पर किया था चाकू से वार। बीच बचाव करने आये मृतक के बडे भाई प्रार्थी पर भी चाकू से किया था वार। घुमने जाने से मना करना, बना हत्या का कारण। आरोपी के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 301/25 धारा 109, 115(2), 296, 351(3), 103 बी.एन.एस. 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध किया गया है पंजीबद्ध। एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट…
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