जिला कार्यालय एवं इसके 100 मीटर के त्रिज्या में आने वाले क्षेत्र हेतु प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी सभा, प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने हेतु विधिवत लिखित में लेना होगा अनुमति जशपुर, 15 अप्रैल 2025 / जिला दंडाधिकारी जशपुर रोहित व्यास ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कार्यालय जशपुर एवं इसके 100 मीटर के त्रिज्या में आने वाले क्षेत्र हेतु प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है। जारी निषेधाज्ञा में उल्लेख करते हुए कहा है कि…
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