आरोपियों को अपहृत नाबालिग बालिका होने की जानकारी होने के बावजूद भी उनके द्वारा किया गया सहयोग. प्रकरण के मुख्य आरोपी अनाचार करने वाला विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही करते हुए किशोर न्यायालय पेश किया गया. आरोपियों के विरुद्ध धारा- 137(2),87,65(2).3(5) B.N.S, धारा 06 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही. जांजगीर-चांपा. 07 जुलाई 2025 : जांजगीर-चांपा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की के साथ हुए अनाचार के मामले में आरोपी के माता-पिता को गिरफ्तार किया है. इन पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग…
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