बड़ी ख़बर : कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मामलों के निवारण हेतु प्रत्येक कार्यालय में अनिवार्य होगा ‘आंतरिक शिकायत समिति’ का गठन : 2013 के यौन उत्पीड़न कानून के तहत हर कार्य-स्थल पर समिति गठित करना अनिवार्य – जशपुर में जारी हुआ सख्त निर्देश.

कार्य-स्थल पर ‘‘आन्तरिक शिकायत समिति’’ का गठन व पुनर्गठन हेतु निर्देश जारी. जशपुर. 25 अप्रैल 2025 : महिलाओं के प्रति कार्य-स्थल पर सुरक्षित और गरिमामय वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जशपुर जिले में “महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम, 2013)” के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन और पुनर्गठन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, वाणिज्यिक व निजी कार्यालयों में इस समिति का गठन अनिवार्य करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। यह पहल कार्य-स्थलों पर लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने की…

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