एक ही ज़मीन दो बार बेचकर की ₹5 लाख की धोखाधड़ी, पुलिस ने आरोपी को भेजा न्यायिक रिमांड पर

आरोपी- परमेश साहू उम्र 41 वर्ष निवासी भिलौनी थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चाम्पा के विरूध्द धारा 420 भा.दवि. के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जांजगीर-चांपा, 11 मई 2025 : प्रार्थी गोंविंद प्रसाद शर्मा निवासी भिलौनी थाना पामगढ द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके गांव का आरोपी परमेश साहू द्वारा अपने खेत जमीन को दिनांक 14/02/24 को दुसरे के नाम पर बिक्री कर रजिस्ट्री कराने के बाद उसी जमीन को दिनांक 22/02/2024 को पून: बिक्री का सौदा कर 500000/- (पांच लाख रूपये) प्राप्त कर धोखाधडी किया गया की…

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