ब्रेकिंग न्यूज : नगर निगमों में 10 करोड़, नगर पालिकाओं में 4 करोड़ और नगर पंचायतों में डेढ़ करोड़ तक की संपत्तियों के अंतरण का अधिकार अब कलेक्टरों को, राज्य शासन ने अचल संपत्ति अंतरण नियमों में किया संशोधन
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही नए नियम प्रभावी, राज्य शासन ने जिला कार्यालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त…