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  • 48 घंटे में बड़ा खुलासा: रेलवे सुरक्षा बल नागपुर मंडल ने ‘ऑपरेशन यात्री सुरक्षा’ के तहत 6.68 लाख के स्वर्ण आभूषण चोरी कांड का किया पर्दाफाश, 11754 रिवा–इतवारी एक्सप्रेस से जुड़े 4 आरोपी गिरफ्तार

    48 घंटे में बड़ा खुलासा: रेलवे सुरक्षा बल नागपुर मंडल ने ‘ऑपरेशन यात्री सुरक्षा’ के तहत 6.68 लाख के स्वर्ण आभूषण चोरी कांड का किया पर्दाफाश, 11754 रिवा–इतवारी एक्सप्रेस से जुड़े 4 आरोपी गिरफ्तार

    दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल, नागपुर मंडल द्वारा “ऑपरेशन यात्री सुरक्षा’’ के तहत 6.68 लाख रुपये के स्वर्ण आभूषण चोरी प्रकरण का 48 घंटे में पर्दाफाश, 04 आरोपी गिरफ्तार

    रायपुर : रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल द्वारा “ऑपरेशन यात्री सुरक्षा’’ के अंतर्गत त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई करते हुए ट्रेन संख्या 11754 रिवा–इतवारी एक्सप्रेस में हुई स्वर्ण आभूषण चोरी की घटना का मात्र दो दिनों के भीतर सफलतापूर्वक खुलासा कर चार आरोपियों को चोरी गई संपत्ति सहित गिरफ्तार किया गया।

    दिनांक 28.02.2026 को ट्रेन संख्या 11754 रिवा–इतवारी एक्सप्रेस के कोच बी/03, बर्थ संख्या 12 एवं 15 पर अपने परिवार सहित यात्रा कर रहे एक यात्री ने यात्रा के दौरान अपना लेदर ट्रॉली बैग बर्थ के नीचे रखकर विश्राम किया। दिनांक 01.03.2026 को गोंदिया स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान के उपरांत जब यात्री की नींद खुली तो बर्थ के नीचे रखा ट्रॉली बैग गायब पाया गया। उक्त बैग में रखे ज्वेलरी बॉक्स में लगभग ₹6,68,000/- मूल्य के विभिन्न स्वर्ण आभूषण थे, जिन्हें अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया।

    यात्री द्वारा घटना की शिकायत शासकीय रेल पुलिस, इतवारी में दर्ज कराई गई, जिसे क्षेत्राधिकार के आधार पर शासकीय रेल पुलिस, गोंदिया को स्थानांतरित किया गया।

    घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए श्री दीप चन्द्र आर्य, मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेसुब, नागपुर द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के शासकीय रेल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया गया। आरोपियों की पतासाजी हेतु विशेष टास्क टीम एवं क्राइम टीमों का गठन किया गया।

    टीमों द्वारा शिकायतकर्ता से संपर्क कर बालाघाट एवं गोंदिया स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई। शिकायतकर्ता द्वारा संदिग्धों की पुष्टि के पश्चात उनकी गतिविधियों को ट्रैक करते हुए रायपुर स्टेशन के सीसीटीवी में चारों संदिग्धों को चिन्हित किया गया। तत्पश्चात दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों एवं आसपास के प्रमुख स्टेशनों पर सर्च अभियान चलाया गया।

    रायपुर शहर के होटल, धर्मशाला एवं स्टेशन परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान एक धर्मशाला में 01.03.2026 को चार संदिग्धों के चेक-इन करने की पुष्टि हुई। उनके आधार कार्ड विवरण एवं मोबाइल नंबर के आधार पर लोकेशन ट्रेस की गई, जिससे पता चला कि वे मध्य प्रदेश के कटनी एवं मैहर क्षेत्र में हैं।

    मंडल सुरक्षा आयुक्त, नागपुर द्वारा सुश्री सिमाला प्रसाद, उपमहानिरीक्षक/रेल, जबलपुर (म.प्र.), श्री मंगेश शिंदे, पुलिस अधीक्षक रेल, नागपुर (महा.) तथा श्री दिव्यांग पटेल, पुलिस अधीक्षक रेल, रायपुर (छ.ग.) से दूरभाष पर संपर्क कर आवश्यक सहयोग का अनुरोध किया गया। रेसुब निरीक्षकों द्वारा निरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल कटनी, शासकीय रेल पुलिस एवं स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्रवाई की गई।

    सभी एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से प्रकरण में संलिप्त चारों आरोपियों को चोरी गए ट्रॉली बैग एवं स्वर्ण आभूषणों सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं—

    1. संतोष कौशल (उम्र 40 वर्ष), निवासी रायबरेली, उत्तर प्रदेश

    2. गोविंद कुमार महतो (उम्र 32 वर्ष), निवासी बेगूसराय, बिहार

    3. टुन्ना मंडल (उम्र 50 वर्ष), निवासी मुंगेर, बिहार

    4. मोहम्मद इम्तियाज (उम्र 48 वर्ष), निवासी बेगूसराय, बिहार

    चारों आरोपियों को जप्तशुदा संपत्ति सहित आवश्यक कार्रवाई उपरांत कटनी से जीआरपी थाना गोंदिया लाया गया, जहां विधिक कार्यवाही जारी है।

    यह कार्रवाई मुन्नवर खुर्शीद, महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के निर्देशन एवं श्री दीप चन्द्र आर्य, मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेसुब, नागपुर के मार्गदर्शन में संपन्न हुई।

    उक्त प्रकरण में रेलवे सुरक्षा बल, शासकीय रेल पुलिस तथा स्थानीय पुलिस (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) के उत्कृष्ट समन्वय एवं तत्परता ने एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश कर आपसी तालमेल का सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

    रेलवे सुरक्षा बल, नागपुर मंडल द्वारा यात्रियों से अपील की जाती है कि रेल यात्रा के दौरान अपने सामान की सतर्कतापूर्वक निगरानी रखें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा लावारिस वस्तु की सूचना तत्काल रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट, ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारी अथवा रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें, जिससे अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

  • नौकरी के नाम पर लेनदेन से भड़का खूनी विवाद: खरसिया में 20 वर्षीय युवक ने किया कत्ल कबूल, एफएसएल–डॉग स्क्वॉड जांच में सनसनीखेज खुलासा — “रायगढ़ में जघन्य अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं” बोले SSP शशि मोहन सिंह

    नौकरी के नाम पर लेनदेन से भड़का खूनी विवाद: खरसिया में 20 वर्षीय युवक ने किया कत्ल कबूल, एफएसएल–डॉग स्क्वॉड जांच में सनसनीखेज खुलासा — “रायगढ़ में जघन्य अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं” बोले SSP शशि मोहन सिंह

    खेत में मिला था शव, आरोपी ने मृतक को दिये उधारी के 3000 रुपये के विवाद में हत्या करने की बात कबूली

    खरसिया पुलिस ने एफएसएल, पुलिस डॉग व साइबर थाना के साथ गहन जांच में मामले को किया उजागर

    आरोपी से घटना में प्रयुक्त चाकू, खून से सने कपड़े व मोटरसाइकिल जब्त

    एसएसपी शशि मोहन सिंह का दो टूक संदेश — “जघन्य अपराध करने वालों के लिए रायगढ़ में कोई जगह नहीं, हर हाल में होगी सख्त कानूनी कार्रवाई”

    रायगढ़ : खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम परासकोल में युवक की अंधी हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मृतक की पहचान अनिल कुमार चौहान (35 वर्ष), पिता स्व. प्यारेलाल चौहान, निवासी ग्राम परासकोल के रूप में हुई है।

     घटना की सूचना मिलते ही शशि मोहन सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के निर्देशन पर एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल, थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक राजेश जांगड़े, एफएसएल यूनिट, साइबर थाना स्टाफ एवं डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक के शरीर पर पेट, गले एवं अन्य स्थानों पर धारदार हथियार से वार के निशान पाए गए।

     मृतक की बहन खुशबू चौहान ने बताया कि रात में सड़क की ओर से हल्ला-गुल्ला की आवाज सुनाई दी थी, किंतु ध्यान नहीं दिया गया। अगले दिन सुबह खेत में शव मिलने की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। थाना खरसिया में मर्ग क्रमांक 28/26 धारा 194 बीएनएसएस दर्ज कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 86/26 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला कायम किया गया। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया।

     जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मृतक और ग्राम बगबुडवा निवासी राहुल यादव के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। संदेही राहुल यादव (20 वर्ष), पिता भुजबल यादव, निवासी बगबुडवा खरसिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। प्रारंभ में वह पुलिस को गुमराह करता रहा, किंतु सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार किया। आरोपी ने बताया कि दो माह पूर्व उसने नौकरी लगाने की बातचीत के एवज में मृतक को 3000 रुपये दिए थे। रकम वापस मांगने पर विवाद हुआ और 28 फरवरी की रात कन्या छात्रावास के पास उसने चाकू से कई वार कर हत्या कर दी तथा मोटरसाइकिल पैशन प्रो क्रमांक सीजी-13-व्ही-8933 से घर लौट गया।

     पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त चाकू, खून से सने कपड़े एवं मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

     इस कार्रवाई में एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल, थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े, थाना खरसिया, थाना साइबर, पुलिस डॉग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

    एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश — “रायगढ़ पुलिस आमजन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हर गंभीर अपराध में आरोपियों पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।”

  • तेज जांच का असर : चोरी कर बेची बाली, लेकिन बच न सके आरोपी — पुलिस की फुर्ती से मचा हड़कंप ! रायगढ़ पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर भेजा आरोपियों को जेल.

    तेज जांच का असर : चोरी कर बेची बाली, लेकिन बच न सके आरोपी — पुलिस की फुर्ती से मचा हड़कंप ! रायगढ़ पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर भेजा आरोपियों को जेल.

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन में जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों पर लगातार त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस चौकी खरसिया ने तालाबपार हमालपारा क्षेत्र में हुई सोने की बाली चोरी की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

    प्रार्थिया श्रीमती बिन्दू देवांगन (उम्र 40 वर्ष) निवासी तालाबपार हमालपारा वार्ड क्रमांक 05 खरसिया द्वारा 01 मार्च 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि लगभग दो वर्ष पूर्व खरीदी गई 02 मासा सोने की एक जोड़ी बाली (कीमत लगभग 20,000/- रुपये) को आलमारी में रखी थी, जिसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा 22 फरवरी 2026 को चोरी कर लिया गया।

    जांच के दौरान तत्काल खरसिया पुलिस ने संदेही महेश देवांगन (उम्र 19 वर्ष) निवासी हमालपारा तालाबपार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी ने बताया कि उसने चोरी की बाली को सोनू प्रजापति (उम्र 24 वर्ष) निवासी जवाहर कॉलोनी वार्ड क्रमांक 03 खरसिया को 10,000 रुपये में बेच दिया था तथा प्राप्त रकम खर्च कर दी।

    सोनू प्रजापति को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर चोरी का सामान खरीदना पाया गया, जिस पर प्रकरण में धारा 317(2) बीएनएस जोड़ी गई। आरोपी से सोने की बाली बरामद कर ली गई है।

  • पारिवारिक बहस बनी खूनी वारदात: ‘शराब क्यों पी?’ से शुरू हुआ विवाद पहुंचा हत्या तक, फरार चाचा को घेराबंदी कर दबोचा, वारदात में प्रयुक्त पाइप बरामद

    पारिवारिक बहस बनी खूनी वारदात: ‘शराब क्यों पी?’ से शुरू हुआ विवाद पहुंचा हत्या तक, फरार चाचा को घेराबंदी कर दबोचा, वारदात में प्रयुक्त पाइप बरामद

    रावणभाठा जामुल क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान युवक की हत्या

    शराब सेवन को लेकर हुई बहस के बाद सिर पर लोहे के पाइप से प्रहार

    अपराध क्रमांक 142/2026 धारा 103 BNS के तहत प्रकरण दर्ज

    दुर्ग : दिनांक 02.03.2026 को रात्रि लगभग 11:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि रावणभाठा जामुल निवासी हेमंत साहू की हत्या कर दी गई है। सूचना पर थाना जामुल पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं घटना की तस्दीक की गई। जांच में पाया गया कि मृतक हेमंत साहू एवं उसके चाचा आशीष साहू के बीच शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान आरोपी द्वारा लोहे के पाइप से मृतक के सिर के पीछे बार-बार प्रहार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर अचेत अवस्था में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई।

    मृतक की माता श्रीमती ललिता साहू की रिपोर्ट पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 142/2026 धारा 103 BNS के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना उपरांत आरोपी फरार हो गया था। पुलिस टीम द्वारा त्वरित पतासाजी एवं घेराबंदी कर दिनांक 03.03.2026 को घटना के 10 घंटे से कम समय के भीतर आरोपी को जामुल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का पाइप जप्त किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा गया है।

    आरोपी का नाम :

    1. आशीष साहू, उम्र 25 वर्ष, निवासी रावणभाठा जामुल, थाना जामुल, जिला दुर्ग

    सराहनीय कार्य :

    उक्त कार्यवाही में थाना जामुल प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, सउनि महफूज खान, सउनि बेनी सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक अनिल सिंह, आरक्षक गजेन्द्र सिंह, ललित साहू, महात्मा साहू, तोषण चन्द्राकर, फरार खान, अतुल सिंह, चंदन सिंह, नरेश यादव तथा एसीसीयू टीम की सक्रिय भूमिका रही।

    दुर्ग पुलिस की अपील :

    दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि आपसी विवादों को शांतिपूर्ण एवं विधिक माध्यम से सुलझाएं। नशे की स्थिति में उत्पन्न विवाद गंभीर अपराध का रूप ले सकते हैं। कानून अपने हाथ में लेने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

    घटना के मुख्य बिंदु :

    02.03.2026 की रात्रि 11:30 बजे सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस कार्रवाई

    चाचा-भतीजे के बीच शराब सेवन को लेकर हुआ विवाद बना हत्या का कारण

    घटना के पश्चात फरार आरोपी को 10 घंटे के भीतर घेराबंदी कर पकड़ा गया

    घटना में प्रयुक्त लोहे का पाइप बरामद, आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

  • वायरल वीडियो पर पुलिस का बड़ा एक्शन: सनरूफ से निकल राहगीरों पर गुब्बारे फेंक रहे युवकों की कार जब्त, गुढ़ियारी थाने में मामला दर्ज — रायपुर में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई

    वायरल वीडियो पर पुलिस का बड़ा एक्शन: सनरूफ से निकल राहगीरों पर गुब्बारे फेंक रहे युवकों की कार जब्त, गुढ़ियारी थाने में मामला दर्ज — रायपुर में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई

    थाना गुढ़ियारी क्षेत्र में चारपहिया वाहन में सवार होकर राहगीरो पर पानी वाले गुब्बारे फेकने का वीडियो हुआ था वायरल

    संबंधितों के विरुद्ध अपराध पंक्तिबद्ध कर वीडियो में दिख रही चारपाहिया वाहन को किया गया है जप्त

    रायपुर : दिनांक 02.03.2026 को थाना गुढ़ियारी क्षेत्रांतर्गत भारतमाता चौक से कोटा की ओर जाने वाले रास्ते में 01 चारपहिया वाहन में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा वाहन के सनरूफ से बाहर निकलकर राहगीरो पर पानी वाले गुब्बारे मारते हुए उन्हें परेशान करने का वीडियो वायरल हो रहा था। जिससे चारपहिया वाहन चालक स्वयं तथा दूसरों के साथ दुर्घटना होने एवं मानव जीवन को संकट में डाले जाने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो रही थी।

    वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वायरल विडियो को गंभीरता से लेते हुये प्रकरण में स्वतः संज्ञान में लेकर वायरल वीडियो में दिख रहे चारपहिया वाहन टाटा हैरियर क्रमांक सी जी/04/पी डबल्यू/8922 के चालक के खिलाफ  थाना गुढ़ियारी में अप क्र 100/26 धारा 281 bns का अपराध पंजीबध कर पतासाजी कर वाहन स्वामी विजय कुकरेजा निवासी देवपुरी की चारपहिया वाहन को जप्त किया गया है।साथ ही संबंधितों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

  • रायगढ़ में गौ-वंश संरक्षण पर सख्ती : ‘ऑपरेशन शंखनाद’ का वार — गौ-वंश तस्करों में मचा हड़कंप, एसएसपी का सख्त अल्टीमेटम ! अवैध परिवहन करते पकड़ा गया तस्कर.

    रायगढ़ में गौ-वंश संरक्षण पर सख्ती : ‘ऑपरेशन शंखनाद’ का वार — गौ-वंश तस्करों में मचा हड़कंप, एसएसपी का सख्त अल्टीमेटम ! अवैध परिवहन करते पकड़ा गया तस्कर.

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में गौ-वंश संरक्षण हेतु चलाए जा रहे “ऑपरेशन शंखनाद” के तहत थाना लैलूंगा पुलिस ने एक बार फिर प्रभावी कार्रवाई करते हुए 10 गौ-वंश को अवैध तस्करी से मुक्त कराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल दिनांक 02 मार्च 2026 को लैलूंगा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति लगभग 10 नग गौ-वंश को बिना चारा-पानी के मारते-पीटते हुए घरघोड़ा की ओर से छाम, रेगड़ी, कुंजारा मार्ग से उड़ीसा की ओर ले जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक गिरधारी साव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा तत्काल नाकेबंदी की गई और मवेशी तस्कर की तलाश में जुट गये।

    तभी पुलिस टीम को ग्राम कुंजारा के पास एक व्यक्ति 10 नग बैलों को मुख्य मार्ग पर हांकते हुए मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम श्याम सिदार (उम्र 44 वर्ष), निवासी थाना फरसाबहार जिला जशपुर (छ.ग.) बताया। परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर वह कोई कागजात पेश नहीं कर सका।

    आरोपी का कृत्य छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10, 11 के अंतर्गत अपराध पाए जाने पर उसके कब्जे से 10 गौ-वंश (कुल अनुमानित मूल्य 2,00,000/- रुपये) एवं एक लकड़ी का डंडा जब्त कर थाना लैलूंगा के अपराध क्रमांक 70/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी के कृत्य पर पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा विस्तारित कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

  • “आज जान से मार देंगे” की धमकी के बाद भड़की हिंसा: दो पक्ष आमने-सामने, युवक बेहोश, पिता पर भी हमला — दोनों गुटों के 10 आरोपी न्यायिक रिमांड पर

    “आज जान से मार देंगे” की धमकी के बाद भड़की हिंसा: दो पक्ष आमने-सामने, युवक बेहोश, पिता पर भी हमला — दोनों गुटों के 10 आरोपी न्यायिक रिमांड पर

    आरोपियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

    जांजगीर-चांपा : जिले के थाना नवागढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नेगुरडीह में पुरानी रंजिश को लेकर एक दूसरे पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। दोनों पक्षों के विरुद्ध अलग अलग अपराध धारा बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

    प्रार्थी जगराम कश्यप, निवासी खैरताल, द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक घटना 02.03.26 की रात्रि लगभग 10:00 बजे उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनके पुत्र अमन कश्यप के साथ नेगुरडीह के कुछ व्यक्तियों द्वारा पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की गई है, जिससे वह बेहोश हो गया है। सूचना मिलने पर प्रार्थी घटनास्थल पहुंचे, जहां उनका पुत्र अचेत अवस्था में मिला। जब प्रार्थी पंहुचा तो उसे भी मारपीट कर चोट पहुंचाया।

    इसी प्रकार प्रार्थी गौतम यादव के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया की विनय कश्यप एवं उसके साथियों के द्वारा एक राय होकर रंजिश को लेकर तुम बड़ा होशियार बनते हो कह कर आज तुझे जान से मार देंगे की धमकी देते हुए हमला कर दिए

     एक पक्ष गिरफ्तार आरोपी

    1. संजय कुमार कश्यप उर्फ भुरू (27 वर्ष),

    2. तिहारू राम कश्यप (59वर्ष),

    3. शरद कुमार कश्यप (25 वर्ष),

    4. गौतम यादव (19 वर्ष),

    5. महेन्द्र कुमार कश्यप (25 वर्ष) सभी निवासी ग्राम नेगुरडीह, थाना नवागढ़

     दूसरा पक्ष गिरफ्तार आरोपी

    1. विनय कश्यप उम्र 25 साल

    2. पप्पू यादव उर्फ अविनाश उम्र 22 वर्ष

    3. अतुल यादव उम्र 19 वर्ष

    4. राजा बरेट उम्र 21 वर्ष

    5. सरवन बरेट उम्र 22 साल सभी निवासी ग्राम खैरताल थाना नवागढ़

     उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक कमलेश कुमार सेडे थाना प्रभारी नवागढ़, सहायक उप निरीक्षक रामकृष्ण आदित्य एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

  • फेक आईडी से देशभर में बिछाया साइबर जाल: बिलिंग-GST-रिफंड के नाम पर वसूली, स्कॉर्पियो और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त — पुलिस व साइबर सेल की जयपुर में बड़ी दबिश, दो साइबर ठग गिरफ्तार

    फेक आईडी से देशभर में बिछाया साइबर जाल: बिलिंग-GST-रिफंड के नाम पर वसूली, स्कॉर्पियो और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त — पुलिस व साइबर सेल की जयपुर में बड़ी दबिश, दो साइबर ठग गिरफ्तार

    थाना भाटापारा ग्रामीण एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों को जयपुर राजस्थान से किया गया गिरफ्तार

    आरोपियों द्वारा फेक इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से फैलाया गया था साइबर ठगी का पूरा जाल

    तरेंगा निवासी एक युवती से ₹6,25,239 का किया गया था साइबर ठगी

    कम कीमत पर महिलाओं के कपडे खरीदने का लालच देते हुए महिलाओं को लिया जाता था अपने झांसे में

    कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं होना बताकर, क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा डलवाया जाता था

    संपर्क होने पर व्हाट्सएप नंबर से ऑनलाइन व्हाट्सएप चैटिंग करते हुए क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा वसूला जाता था

    बिलिंग चार्ज, जीएसटी चार्ज, डिलीवरी चार्ज, रिफंड चार्ज आदि का बहाना बनाकर ठगी करते हुए लिया जाता था पैसा

    आरोपियों द्वारा महिलाओं को कम कीमत पर कपड़े, लहंगे, सूट आदि खरीदने के लिए फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर किया जाता था साइबर ठगी

    देश के 17 राज्यों में आरोपियों के विरुद्ध इसी पैटर्न से साइबर ठगी के कुल 181 मामले है पंजीबद्ध

    पुलिस टीम द्वारा आरोपियों से साइबर ठगी में इस्तेमाल विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एवं एक स्कॉर्पियो वाहन किया गया जप्त

    बलौदाबाज़ार : दिनांक 16.02.2026 को प्रार्थिया भुवनेश्वरी साहू निवासी ग्राम तरेंगा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 12.01.2026 को प्रार्थिया के मोबाइल इंस्टाग्राम आईडी में सस्ते दर में कपड़े खरीदी का एक ऐड आया, जिसे क्लिक करने पर एक मैसेज प्रदर्शित हुआ। उसके बाद प्रार्थिया द्वारा कपडों (कुर्ती) का कीमत पूछ कर क्यूआर कोड के जरिए ₹1600 पेमेंट किया गया। उसके बाद विभिन्न तरीकों से कम कीमत में कुर्ती खरीदने एवं रकम रिफंड करने का लालच एवं झांसा देते हुए आरोपियों द्वारा साइबर ठगी करते हुए प्रार्थिया से ₹6,25,239 जमा कराकर पैसा रिफंड नहीं कर धोखाधड़ी किया गया। कि रिपोर्ट पर थाना भाटापारा ग्रामीण में अपराध क्र. 83/2026 धारा 318(4) बीएनएस एवं 66(डी) आईटी एक्ट का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

    पुलिस टीम की जांच एवं आरोपियों की गिरफ्तारी- प्रकरण में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता द्वारा थाना भाटापारा ग्रामीण एवं साइबर सेल को इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले आरोपियों की पताशाजी कर उन्हें गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के परिपालन में साइबर सेल की टेक्निकल टीम द्वारा प्रार्थिया से संपर्क करने वाले इंस्टाग्राम आईडी एवं रकम ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किए गए क्यूआर कोड के संबंध में तकनीकी विश्लेषण किया गया, जिसमें आरोपियों के जयपुर राजस्थान में होने और यही से साइबर ठगी का पूरा रैकेट संचालित करने के संबंध में पता चला। आरोपियों के संबंध में इनपुट मिलते ही भाटापारा ग्रामीण एवं साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा जयपुर राजस्थान में दबिश देकर 02 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा प्रार्थिया को सस्ते दर में कपडे उपलब्ध कराने का झांसा एवं लालच देते हुए फेक इंस्टाग्राम आईडी का उपयोग कर साइबर ठगी करना स्वीकार किया गया।

    आरोपियों द्वारा साइबर ठगी वारदात का तरीका- आरोपियों द्वारा इंस्टाग्राम आईडी प्रमोशनल एडवर्टाइज के जरिए इंस्टाग्राम प्लेटफार्म के सभी यूजर्स को उक्त आईडी के माध्यम से कम कीमतों में कपडे खरीदने का ऑफर देते हैं। इसके बाद पेमेंट कैश आन डिलीवरी की सुविधा नहीं होना बताकर क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा डलवाया जाता है। तत्पश्चात बिलिंग चार्ज, जीएसटी चार्ज, डिलीवरी चार्ज, रिफंड चार्ज आदि के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए पैसा वसूला जाता है। आरोपियों द्वारा इंस्टाग्राम में महिलाओं के कपड़े, लहंगे, सूट आदि के लिए फर्जी आईडी बनाया जाता है तथा संपर्क होने पर व्हाट्सएप नंबर से ऑनलाइन व्हाट्सएप चैटिंग करते हुए लोगों को अपने झांसे में लिया जाता है। इस प्रकार आरोपियों द्वारा फेक इंस्टाग्राम आईडी के जरिए सस्ते दर में महिलाओं के कपड़े आदि उपलब्ध कराने का झांसा देते हुए लोगों से साइबर ठगी किया जाता है।

    आरोपियों के संबंध में अन्य जानकारी- पुलिस टीम की अभी तक की जांच कार्यवाही में आरोपियों के विरुद्ध देश के 17 राज्यों में बिल्कुल इसी पैटर्न में साइबर ठगी करने के कुल 181 मामले सामने आए हैं। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों से साइबर ठगी में इस्तेमाल विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एवं एक स्कॉर्पियो वाहन जप्त किया गया है। प्रकरण में दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस टीम द्वारा साइबर ठगी के इस पूरे चैनल तथा इसमें शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में अभी भी जांच कार्रवाई जारी है। प्रकरण विवेचना में है।

    आरोपियों के नाम

    1. रामकिशोर मीणा उम्र 25 साल निवासी ग्राम गोकुलपुरा भूमिहवाली ढाणी तहसील बस्सी जयपुर राजस्थान

    2. रविंदर मीणा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम गोकुलपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान

  • कमाने की तकरार बनी खूनी साजिश: बेटे ने टांगी से वार कर उतारा पिता को मौत के घाट, शव पानी टंकी में फेंककर छिपाने की कोशिश — पुलिस ने 24 घंटे में किया सनसनीखेज खुलासा

    कमाने की तकरार बनी खूनी साजिश: बेटे ने टांगी से वार कर उतारा पिता को मौत के घाट, शव पानी टंकी में फेंककर छिपाने की कोशिश — पुलिस ने 24 घंटे में किया सनसनीखेज खुलासा

    थाना मणीपुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।

    आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त टांगी एवं घटना के दौरान पहना गया बनियान किया गया जप्त।

    गंभीर अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

    अम्बिकापुर : दिनांक 02/03/26 को थाना मणीपुर पुलिस टीम को सूचना मिला कि कदमपारा ट्रांसपोर्टनगर मे एक व्यक्ति पानी टंकी मे फौत कर गया है कि सूचना पर मौक़े के लिए रवाना होकर देखा गया जो एक व्यक्ति मृत हालत मे पानी टंकी में पड़ा था, पुलिस टीम द्वारा मृतक के साला से घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो बताया कि जीजा (मृतक) पारसनाथ केरकेट्टा और भांजा प्रभात केरकेट्टा कदमपारा ट्रांसपोर्टनगर मे एक ही जगह पर रहते थे, प्रभात केरकेट्टा मुर्गा दुकान मे काम कर अपना खर्चा चलाता था, मृतक कुछ काम नही करता था और उसका लड़का प्रभात बोलता था कि मेरे लिए कुछ नही दिया है और कुछ काम नहीं करता है कहकर दोनो मे हमेशा झगडा विवाद मारपीट होते रहता था कि दिनांक 02/03/26 के रात्रि मे अपने पिता पारसनाथ केरकेट्टा से झगडा विवाद गाली गलौज करते हुए टांगी के पासा से मारपीट कर पानी टंकी में डाल दिया है, मृतक पारसनाथ केरकेट्टा का मृत्यु उसका लड़का प्रभात केरकेट्टा के द्वारा टांगी के पासा से सिर में गंभीर चोट कारित करने से ही हुआ है। मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना मणीपुर मे अपराध क्रमांक 44/2026 धारा 103 (1) बीएनएस कायम कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया।

    दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर गवाहों का कथन लेख कर शव पंचनामा किया गया एवं मामले के आरोपी प्रभात केरकेट्टा उर्फ लेदा को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम प्रभात केरकेट्टा उर्फ लेदा पिता पारसनाथ केरकेट्टा उम्र 23 वर्ष साकिन कदमपारा ट्रांसपोर्टनगर थाना मणीपुर जिला सरगुजा का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना दिनांक को अपने पिता को टांगी से पासा से गंभीर चोट कारित कर हत्या कारित करना स्वीकार किया गया, बाद शव को घर के पास बने पानी टंकी में डाल देना बताया गया, आरोपी के निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त टांगी एवं घटना के दौरान पहना गया बनियान जप्त किया गया है, आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

    सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी मणीपुर उप निरीक्षक सी. पी. तिवारी, सहायक उप निरीक्षक दिलसाय कुजूर,सहायक उप निरीक्षक सिदयुस लकड़ा, प्रधान आरक्षक नारायण चौधरी, नरेन्द्र जांगड़े, आरक्षक सत्येंद्र दुबे, रामशंकर यादव, अनिल सिंह, सैनिक ओमप्रकाश दुबे एवं अन्य स्टाप सक्रिय रहे

  • होली से पहले शराब तस्करों पर पुलिस का ताबड़तोड़ वार: अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 14 आरोपी गिरफ्तार, 759 नग अंग्रेजी शराब और महुआ जब्त — करोड़ों की सख्ती से मचा हड़कंप

    होली से पहले शराब तस्करों पर पुलिस का ताबड़तोड़ वार: अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 14 आरोपी गिरफ्तार, 759 नग अंग्रेजी शराब और महुआ जब्त — करोड़ों की सख्ती से मचा हड़कंप

    1 लाख 17 हजार रूपये कीमत के 759 नग अंग्रेजी शराब व 12 लीटर महुआ शराब जप्त।

    सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर उपद्रव करने वाले 4 लोगों के विरूद्ध भी हुई कार्रवाई।

    जिले की पुलिस सक्रियता से अवैध शराब के विरूद्ध चला रही अभियान।

    सूरजपुर : डीआईजी व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर होली से पहले अवैध शराब पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। दिनांक 03.03.2026 को थाना चांदनी पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि 2 मोटर सायकल में 4 व्यक्ति भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को मध्यप्रदेश से लेकर ठाड़पाथर बिक्री करने आ रहे है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ग्राम बिहारपुर पुरानटोला में घेराबंदी कर मोटर सायकल क्रमांक सीजी 15 सीआर 6391 सहित संतकुमार सिंह पिता नाबालक सिंह उम्र 19 वर्ष व मिर्जा प्रसाद पिता रामबहादूर काशी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम ठाड़पाथर थाना चांदनी को पकड़ा जिनके कब्जे से कुल 188 नग अंग्रेजी शराब कीमत 38488 रूपये का जप्त किया गया। वहीं दूसरे मामले में मोटर सायकल क्रमांक सीजी 15 डीजेड 8876 सहित आरोपी रामलगन सिंह पिता उजीर सिंह उम्र 23 वर्ष व लवकुश पाण्डेय पिता अंजनी पाण्डेय उम्र 21 वर्ष निवासी ग्रम ठाड़पाथर थाना चांदनी को पकड़ा जिनके कब्जे से 188 नग अंग्रेजी शराब कीमत 27568 रूपये का जप्त किया गया गया। दोनों ही मामले में अंग्रेजी शराब व परिवहन में 2 मोटर सायकल जप्त कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी चांदनी रामप्रताप साहू, एएसआई क्षेत्रपाल सिंह, प्रधान आरक्षक भूपेन्द्र पोर्ते, आरक्षक मंजीत सिंह, मुकेश साहू, आलोक सिंह, रणवीर सिंह, मंगलसाय राजवाड़े व भुवनेश्वर पाटले सक्रिय रहे।

           इसी क्रम में दिनांक 02.03.2026 के रात्रि में थाना सूरजपुर पुलिस के द्वारा चेक प्वाईंट लगाकर वाहनों की जांच की जा रही थी इसी दौरान वहां सेन्ट्रो कार क्रमांक सीजी 13 सी 1907 पहुंची, जिसमें 2 व्यक्ति कामेश्वर सिंह पिता रमेश सिंह उम्र 20 वर्ष व दिलबोधन सिंह पिता समयलाल उम्र 30 वर्ष दोनों निवासी ग्राम निम्हा थाना उदयपुर जिला सरगुजा मिले। कार की तलाशी लेने पर उसमें गोवा अंग्रेजी शराब 350 नग (7 पेटी) कीमत 42 हजार रूपये का पाया गया। मामले में अंग्रेजी शराब व परिवहन में प्रयुक्त कार जप्त कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी कामेश्वर सिंह व दिलबोधन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सूरजपुर विमलेश दुबे, एएसआई सुमंत पाण्डेय व टीम सक्रिय रही।

           वहीं दिनांक 02.03.2026 को चौकी बसदेई पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम जूर का बिहारीलाल साहू अवैध रूप से देशी महुआ शराब बिक्री करने हेतु भारी मात्रा में रखा है। सूचना की तस्दीक व कार्यवाही हेतु चौकी बसदेई पुलिस मौके पर पहुंची जहां बिहारी लाल पिता ठकुरी प्रसाद साहू उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम जूर, चौकी बसदेई के कब्जे से बिक्री हेतु रखे 9 लीटर महुआ शराब जप्त कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे गिरफ्तार किया है। वहीं ग्राम चोपन निवासी गौरी के कब्जे से 8 नग गोवा अंग्रेजी शराब जप्त किया है। इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी बसदेई योगेन्द्र जायसवाल व उनकी टीम सक्रिय रही।

           इसी प्रकार अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए थाना सूरजपुर पुलिस के द्वारा ग्राम इन्द्रकुमार निवासी सपकरा से 25 नग गोवा अंग्रेजी शराब, थाना भटगांव द्वारा ग्राम बैजनाथपुर निवासी चमरू राम से 3 लीटर महुआ शराब जप्त कर आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही किया है। वहीं सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर उपद्रव करने पर थाना चांदनी द्वारा ग्राम नावाटोला निवासी रामप्रकाश विश्वकर्मा, थाना रामानुजनगर द्वारा ग्राम पम्पानगर के अमन सिंह, ग्राम गोरखनाथपुर निवासी विकास सिंह व शिवचरण पोर्ते के विरूद्ध धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया है।