अनधिकृत निर्मित भवनों के नियमितिकरण हेतु अंतिम तिथि 12 अगस्त तक : जशपुर कलेक्टर ने आमजनों की सुविधा के लिए आवेदन जमा करने की तिथि में 30 दिवस की वृद्धि की

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अधिनियम के प्रावधानों के तहत् 13 प्रकरणों का हुआ नियमितिकरण

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला नियमितिकरण प्राधिकारी डॉ. रवि मित्तल की अध्यक्षता में विगत दिवस कलेक्टोरेट सभाकक्ष में छ0ग0 अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002, संशोधन 2022 के तहत् कुल 13 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें 11 आवासीय एवं 2 गैर-आवासीय प्रकरणों में जशपुर निवेश क्षेत्र अंतर्गत् 06, बगीचा निवेश क्षेत्र अंतर्गत् 05 एवं पत्थलगांव निवेश क्षेत्र अंतर्गत् 01 प्रकरणों का अधिनियम के प्रावधानों के तहत् नियमितिकरण एवं 01 प्रकरण को निरस्त किया गया है।

कलेक्टर ने समस्त नागरिकों की सुविधा हेतु आवेदन जमा करने की तिथि में 30 दिवस वृद्धि करते हुए 12 अगस्त 2023 तक अंतिम तिथि नियत की है। उन्होंने सभी आमजनों से अपने अनधिकृत निर्मित भवनों का नियमितिकरण कराने हेतु अंतिम तिथि 12 अगस्त तक आवेदन जमा कराने की अपील की है। ताकि शासन की योजना से आमजन लाभान्वित हो सके। शासन द्वारा मूल अधिनियम में संशोधन करते हुए शिथिलता की गई है, जिसमें उपांतीय खुला क्षेत्र, पार्किंग, फर्शी तलक्षेत्र का अनुपात, भू-उपयोग में परिर्वतन एवं पहुंच मार्ग के संबंध में निर्धारित प्रचलित नियमों में किए गए उल्लंघनों का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। इस अंतिम एवं सुनहरे अवसर के लाभ हेतु सुनिश्चित समय-सीमा के पूर्व आवेदन स्थानीय नगरीय निकाय एवं नगर तथा ग्राम निवेश जशपुर में जमा कर सकते है। अधिका जानकारी के लिए नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय जशपुर, कलेक्टोरेट परिसर के कक्ष क्रमांक 145-146 एवं दूरभाष क्रमांक 07763-299103 पर संपर्क कर सकते है।

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