आरोपी पुनीराम कश्यप उम्र 55 साल निवासी अमोरा थाना नवागढ के विरूद्ध धारा 420 भादवि के तहत नवागढ पुलिस ने की कार्यवाही
धोखाधड़ी करने संबंधी अपराध को गंभीरता से लेते हुए त्वरित आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी संतोष कश्यप निवासी खिसोरा द्वारा दिनांक 19.08.2023 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2014 में आरोपी पुनीराम कश्यप निवासी अमोरा द्वारा प्रार्थी के पुत्र मनबोध कश्यप एवं गजानंद कश्यप को भारतीय स्टेट बैक में चपरासी एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता में नौकरी लगाने के नाम पर 03 लाख रूपयें लिया था, और आज दिनांक तक नौकरी नही लगाया है पैसा को मांगने पर नही दे रहा है जिसकी सूचना पर आरोपी के विरूद्ध थाना नवागढ में अपराध क्रमांक 235 / 2023 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी पुनी राम कश्यप निवासी अमोरा को घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किये जाने से विधिवत् दिनांक 19.08.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक तुलसिंह पट्टावी थाना प्रभारी नवागढ एवं थाना नवागढ स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।