राशि आहरण कर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, आरोपी द्वारा 9,360/- रुपए प्रार्थी के खाते से ट्रांजेक्सन कर की गई धोखाधड़ी, भेजा गया न्यायिक रिमांड में.

आरोपी द्वारा प्रार्थी का लोन का पैसा पटाने एंव आधार कार्ड व पेन कार्ड संबधित काम करने के नाम से की गई धोखाधड़ी

आरोपी वैभव साहू उर्फ तिवारी उम्र 24 वर्ष साकिन हरदी (महापाया) थाना बलौदा के विरूद्ध धारा 420 भादवि के अंतर्गत अकलतरा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

धोखाधडी करने संबधी अपराध को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड में

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा/अकलतरा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी पुरुषोत्तम नामदेव उम्र 31 वर्ष साकिन पोड़ीभाठा अकलतरा द्वारा दिनांक 13 अगस्त 23 को ग्राम हरदी के वैभव साहू से समूह का लोन पैसा पटाने एंव आधार कार्ड व पेन कार्ड सम्बंधित काम करने के एवज में कुल 9,360/- रूपये की धोखाधडी करने के संबध में लिखित आवेदन पेश करने पर आरोपी वैभव साहू के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी वैभव साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, उसने बताया कि प्रार्थी से काम करने के एवज में कुल 9360/- रूपये आहरण कर धोखाधड़ी करना अपना जुर्म स्वीकार करने पर  दिनांक 20 अगस्त 2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक सत्यकला रामटेके, सहायक उपनिरीक्षक अरुण सिंह, सहायक उपनिरीक्षक सियाराम यादव, आरक्षक प्रदीप दुबे, आरक्षक राघवेंद्र घृतलहरे, आरक्षक नवीन रात्रे का योगदान सराहनीय रहा

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