आरोपी अजय खुंटे उम्र 30 साल निवासी ग्राम कुरमा थाना बलौदा के विरूद्ध धारा 354, 454 भदवि के अंतर्गत बलौदा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के विरूद्ध बलौदा पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही, आरोपी पूर्व में भी छेड़छाड़ के मामले में काट चुका है जेल.
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
जांजगीर-चांपा/बलौदा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया अपने घर परछी पर अकेली टीवी देख रही थी, तभी आरोपी अजय खुंटे उम्र 30 साल आ गया, तथा प्रार्थिया को बेइजत्ती करने की नियत से उसके हाथ को पकड़कर खींच रहा था, तब प्रार्थिया के चिल्लाने पर उसके पति एवम सास घर कमरे से बाहर निकलें तो आरोपी वहां से भाग गया कि, प्रार्थीय की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 257 / 2023 धारा 354, 454 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना में आरोपी अजय खुंटे उम्र 30 साल निवासी ग्राम कुरमा थाना बलौदा के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 23 अगस्त 2023 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी बलौदा प्रधान आरक्षक गजाधर पाटनवार, आरक्षक श्यामभूषण राठौर, आरक्षक संदीप सोनंत, आरक्षक हेमंत साहू का सराहनीय योगदान रहा।