नशे में वाहन चलाते पकड़े गए ट्रेलर ड्राइवर पर कोर्ट से हुआ 10,000/- रुपये का जुर्माना…..!

Advertisements
Advertisements

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायगढ़

रायगढ़ : यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने प्रतिदिन हाईवे पर वाहन चालकों की ब्रीथ ऐनालाइजर से जांच की जा रही है। इसी क्रम में बीते दिनों वाहन जांच के दौरान ट्रेलर क्रमांक सीजी 22 एक्स 6108 के चालक राजेंद्र मनहर पिता गणेश राम मनोहर उम्र 40 साल निवासी चुरेला थाना भटगांव जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा गया था। वाहन चालक पर यातायात पुलिस द्वारा इस्तगासा धारा 185 एमवी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय में वाहन चालक को पेश किया गया। न्यायाधीश श्री दीपक कुमार कोसले द्वारा वाहन चालक के कृत्य पर ₹10,000/-रूपये के अर्थ-दंड से दंडित किया गया है।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!