आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 506, 323, 307,34 भादवि के अंतर्गत चाम्पा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
आरोपी – 01. शिवदास उर्फ गट्टू महंत उम्र 26 साल, 02. सनदास महंत उम्र 48 साल, 03. कमलेश महंत उम्र 23 साल, 04. कुमारी बाई महंत उम्र 45 साल, सभी निवासी पतरापाली थाना करतला, जिला कोरबा.
आहत सुखचंद टंडन के सिर पैर में लगी थी गंभीर चोट, घटना में प्रयुक्त डण्डा एवं बत्ता किया गया है जप्त
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जाजंगीर-चाम्पा
जाजंगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी चंद्रमणि टंडन निवासी नरियरा थाना मुलमुला जो परिवार सहित चैम्यिन सिरामिक्स कंपनी में रोजी मजदुरी का काम करता है, कंपनी के सुपरवाईजर शिवदास गटटू उर्फ से पूर्व में वाद-विवाद हुए थे, जिसको दिनांक 16.08.23 को रात्रि में सुखनंदन, रूकमणी एवं प्रार्थी का बहनोई तीनों समझाने गये थे, तभी शिवदास उर्फ गट्टू तुम लोग समझाने आयें हो कहकर गंदी-गंदी गाली-गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देकर शिवदास गटटू उर्फ एवं उसके पिता जी, माँ एवं भाई आये और डण्डा, बत्ता से मारपीट किये। जिससे आहत सुखचंद टंडन को सिर पैर में गंभीर चोट लगने से बीडीएम अस्पताल चांपा में भर्ती कराया गया, जिसकी सूचना पर अरोपियों के विरूद्ध थाना चाम्पा में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया. विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 307 भादवि जोड़ी गई है।
विवेचना के दौरान आरोपियों 01. शिवदास उर्फ गट्टू महंत उम्र 26 साल, 02. सनदास महंत उम्र 48 साल, 03 कमलेश महंत उम्र 23 साल, 04. कुमारी बाई महंत उम्र 45 साल सभी निवासी पतरापाली थाना करतला जिला कोरबा को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। जो जुर्म स्वीकार करने से आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 26 अगस्त 2023 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, सहायक उपनिरीक्षक रामप्रसाद बघेल, प्रधान आरक्षक राकेश तिवारी, प्रधान आरक्षक प्रकाश राठौर, आरक्षक प्रकाश द्विवेदी, आरक्षक डिकेश्वर साहू, महिला आरक्षक शंकुनतला नेताम का सराहनीय योगदान रहा।