अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट में की कार्यवाही, कब्जे से 70 पाव देशी प्लेन शराब के साथ परिवहन में प्रयुक्त एक मोटर सायकल जप्त

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आरोपी राजा बाबू खुंटे उम्र 22 वर्ष ग्राम कुरमा थाना बलौदा के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.08.2023 को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम कुरमा का राजा बाबु खुंटे अपने पल्सर मोटर सायकल में भारी मात्रा में अवैध रूप से बिक्री करने हेतु देशी प्लेन शराब लेकर अपने घर जा रहा है। कि सूचना रेड कार्यवाही किया आरोपी द्वारा अपने मोटर में एक सफेद बोरी में 70 पाव देशी प्लेन शराब 180 एमएल वाली शीशी किमती ल्रगभग 5600/रूपये रखे मिला, एवम परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल पल्सर को जप्त किया गया है।

आरोपी राजा बाबू खुंटे उम्र 22 वर्ष ग्राम कुरमा थाना बलौदा  का उक्त कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 26.08.2023 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही मे उनि मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी बलौदा, सउनि प्रतिभा राठौर प्र0आर0 जगदीश अजय, आर0 महेश राज, रूपेश डहरिया, देव मरकाम, उमेश यादव, रामगोपाल बरेठ, लखेश विश्वकर्मा का सराहनीय योगदान रहा।

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