ताश खेलने से मना किया तो एक राय होकर प्राण घातक हमला कर हत्या कारित करने वाले आरोपीगण हुए गिरफ्तार, आरोपियों द्वारा एक राय होकर टंगिया, राड, डण्डा से किया गया था प्राण घातक हमला, मृतक को गंभीर चोट लगने से इलाज के दौरान सिम्स अस्पताल बिलासपुर में हुई मृत्यु, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर !

ताश खेलने से मना किया तो एक राय होकर प्राण घातक हमला कर हत्या कारित करने वाले आरोपीगण हुए गिरफ्तार, आरोपियों द्वारा एक राय होकर टंगिया, राड, डण्डा से किया गया था प्राण घातक हमला, मृतक को गंभीर चोट लगने से इलाज के दौरान सिम्स अस्पताल बिलासपुर में हुई मृत्यु, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर !

August 28, 2023 Off By Samdarshi News

आरोपियों से घटना में प्रयुक्त टंगिया, राड, डण्डा किया गया बरामद

मृतक शंकर दास उम्र 37 साल निवासी उसलापुर बलौदा थाना बलौदा

आरोपीगण – (01) दाऊवा उर्फ पुरूषोत्तम दास महंत उम्र 46 साल, (02) हेमंत दास महंत उम्र 42 साल, (03) रूबल दास महंत उम्र 23 साल, सभी निवासी वार्ड क्रमांक 09 उसलापुर बलौदा थाना बलौदा.

आरोपियों के विरूद्ध थाना बलौदा में धारा 302, 120 बी 201, 34 भादवि के अंतर्गत की गई कार्यवाही, प्रकरण में शामिल 01 अन्य आरोपी फरार है, जिसकी पता-साजी जारी है, मिलने पर की जावेगी शीघ्र गिरफ्तारी की कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि दिनांक 13 जुलाई 2023 को आरोपी दाऊवा उर्फ पुरुषोत्तम दास महंत, हेमंत दास महंत, रूबल दास महंत सभी निवासी उसलापुर बलौदा एवं उसके 01 अन्य साथियों के साथ मिलकर आम जगह पर सभी ताश खेल रहे थे, तभी मृतक शंकर दास उम्र 37 साल द्वारा आरोपिगणों को ताश खेलने से मना किया तो, तु कौन होता है मना करने वालें कहकर आरोपियों द्वारा एक राय होकर शंकर दास को टंगिया, राड, डण्डा से हत्या करने की नियत से प्राण घातक हमला कर दिया, जिससे मृतक को सिर, हाथ, पैर में गंभीर चोट लगी थी। जिसको इलाज के लिए परिजनों के द्वारा सिम्स अस्पताल बिलासपुर में भर्ती किये थे। दिनांक 15 जुलाई 2023 को इलाज के दौरान शंकर दास की मृत्यु हो गई।

मर्ग डायरी थाना बलौदा को प्राप्त होने पर मर्ग क्रमांक 59/2023 धारा 174 जा.फौ. कायम कर जांच में लिया गया। पीएम रिपोर्ट में डाक्टर साहब द्वारा मृतक के सिर में गंभीर चोट पहुचाने से मृत्यु होना लेख किये जाने तथा कथन गवाहों के आधार पर आरोपी दाऊवा उर्फ पुरुषोत्तम दास महंत, हेमंत दास महंत, रूबल दास महंत सभी निवासी उसलापुर बलौदा एवं उसके 01 अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 305/2023 धारा 302, 120 बी 201, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण के आरोपी दाऊवा उर्फ पुरूषोत्तम दास महंत, हेमंत दास महंत, रूबल दास महंत सभी निवासी उसलापुर बलौदा को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किये जाने पर विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 27 अगस्त 23 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी, हायक उपनिरीक्षक कौशल सिदार, हायक उपनिरीक्षक प्रतिमा राठौर, प्रधान आरक्षक प्रीतम कंवर, प्रधान आरक्षक गजाधर पाटनवार, प्रधान आरक्षक श्यामभुषण राठौर, प्रधान आरक्षक संतोष रात्रे, प्रधान आरक्षक अमन राजपूत, प्रधान आरक्षक जितेन्द्र कुर्रे का सराहनीय योगदान रहा।