शराब के अवैध परिवहन पर पुलिस की कार्यवाही : ग्राम सूलेंगा में शराब परिवहन करते हुये एक आरोपी गिरफ्तार, 140 लीटर देशी प्लेन शराब एवं गोल्डन गोवा व्हिस्की बरामद, आबकारी अधिनियम के अंतर्गत नारायणपुर पुलिस ने की गई कार्यवाही !

73,000/- रूपये कीमत की शराब के साथ बोलेरो क्रमांक सीजी 21 एफ 2568 एवं 1 मोबाइल जप्त

नाम आरोपी – जितेंद्र सिन्हा पिता विश्राम सिन्हा, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम सूलेंगा, थाना नारायणपुर, जिला नारायणपुर (छ.ग.)

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, नारायणपुर

नारायणपुर : पुलिस अधीक्षक श्री पुष्कर शर्मा (भा.पु.से) के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में शराब के अवैध परिवहन पर कार्यवाही करने में नारायणपुर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी व्यक्ति के द्वारा नारायणपुर में शराब का अवैध परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री निखील राखेजा (भा.पु.से.), हेमसागर सिदार अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) नारायणपुर, लोकेश बंसल के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी नारायणपुर दिनेश चन्द्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था।

हेमसागर सिदार अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) नारायणपुर,

उक्त टीम के द्वारा ग्राम सुलेंगा में संदिग्ध वाहन की पहचान कर बोलेरो क्रमांक CG 21 F 2568 को रोका गया। जिसमें एक व्यक्ति मिला, जिससे पुछताछ करने पर उसने अपना नाम जितेन्द्र सिन्हा निवासी सुलेंगा होना बताया। जिसके बोलेरो वाहन क्रमांक CG 21 F 2568 की चेकिंग करने पर वाहन में देशी प्लेन शराब – 88 लीटर एवं गोल्डन गोवा व्हिस्की – 52 लीटर कुल 140 लीटर देशी शराब /व्हिस्की मिला। जिस संबंध में पुछताछ करने पर अपने पास उक्त शराब परिवहन के संबध में वैधानिक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रकरण में आरोपी का कृत्य 34 (2) आबकारी एक्ट का होना पाये जाने से आरोपी जितेन्द्र सिन्हा के कब्जे से कुल 140 लीटर देशी प्लेन शराब एवं गोल्डन गोवा व्हिस्की, 01 नग बोलेरो वाहन, 01 नग मोबाईल बरामद कर जप्त किया गया है। जप्तशुदा शराब की कीमत 73,000/- रूपये आंकी गई है। आरोपी जितेन्द्र सिन्हा के विरूद्ध थाना नारायणपुर में 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

Advertisements
error: Content is protected !!