अवैध महुआ शराब रखकर बिक्री करने के मामले में सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही : आरोपी के कब्जे से हाथ भट्टी की बनी 47 लीटर अवैध महुआ शराब की गई बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

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थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 343/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध. थाना गांधीनगर द्वारा मामले मे की गई त्वरित कार्यवाही.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, सरगुजा

अंबिकापुर : आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री अंकित गर्ग (भा.पु.से.) के सतत मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री सुनील शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन में अवैध गतिविधियों में संलिप्त संदेहियों पर लगातार सख्त कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक श्री स्मृतिक राजनाला (भा.पु.से.) के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा ऐसे संदेहियों पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही हैं। दिनांक 03 सितंबर 23 को थाना गांधीनगर पुलिस पेट्रोलिंग टीम को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ठाकुरपुर स्कूलपारा निवासी हीरालाल अपने घर में हाथ भट्टी का बना हुआ अवैध महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए संदेही की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया।

पूछताछ में आरोपी द्वारा अपना नाम हीरालाल आत्मज सीधन उम्र 60 वर्ष साकिन ठाकुरपुर स्कूलपारा थाना गांधीनगर का होना बताया।  आरोपी के घर की तलाशी लेने पर हाथ भट्टी से बना अवैध महुआ शराब कुल 47 लीटर आरोपी के निशानदेही पर बरामद किया गया। आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 343/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक जॉन प्रदीप लकड़ा, सहायक उपनिरीक्षक अनिल पाण्डेय, महिला आरक्षक त्रिलोचनी राजवाड़े, आरक्षक अजय मिश्रा, आरक्षक पवन यादव, सैनिक अनिल साहू सम्मिलित रहे।

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