अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध राजस्व विभाग एवं बलौदा पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही में एक आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 14 लीटर कच्ची महुवा शराब बरामद, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर.

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आरोपी कान्ता प्रसाद ओग्रे उम्र 47 वर्ष ग्राम ठडगाबहरा थाना बलौदा के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जांजगीर-चाम्पा/ बलौदा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09 सितंबर 23 को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि ग्राम ठडबाबहरा का कान्ता प्रसाद ओग्रे अपने कोला बाड़ी में अवैध शराब बिक्री करने हेतु रखा है, जिसकी सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया, आरोपी के कब्जे से एक पीला रंग के 15 लीटर क्षमता वाली जरिकेन में भरा 10 लीटर एवं 2 सफेद रंग के प्लास्टिक बाटल दो लीटर क्षमता वाली में भरी हुई दो-दो लीटर कच्ची महुआ शराब अवैध हाथ भठ्ठी का जुमला 14 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत 2800/- रूपये मिली, जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।

आरोपी कान्ता प्रसाद ओग्रे उम्र 47 वर्ष ग्राम ठडगाबहरा थाना बलौदा का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 327/23 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध कर दिनांक 09 सितंबर 2023 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

इस प्रकरण की कार्यवाही में एसडीएम अकलतरा, नायब तहसीलदार बलौदा, निरीक्षक मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी बलौदा, हिला प्रधान आरक्षक जीवंती कुजुर, संतोष रात्रे, हेमंत साहू, श्याम राठौर का सराहनीय योगदान रहा।

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