260 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, राजस्व विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्यवाही

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आरोपी आशा राम कोशेल उम्र 60 वर्ष ग्राम महुवाडीह थाना बिर्रा के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.09.23 को जरिये मुखबिर सूचना मिला कि ग्राम महुवाडीह निवासी आरोपी आशा राम कोशेल उम्र 60 वर्ष द्वारा अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखा है कि सूचना पर  रेड कार्यवाही किया गया आरोपी के कब्जे से प्लास्टिक जरीकेन में अलग – अगल रखे अवैध कच्ची महुआ शराब हाथ भठ्ठी का जुमला 260 लीटर,  किमती 26000/ रू मिला जिसे समक्ष गवाहों के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।

आरोपी आशा राम कोशेल उम्र 60 वर्ष ग्राम महुवाडीह थाना बिर्रा का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से थाना बिर्रा में अपराध क्रमांक 146/23 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध कर दिनांक 10.09.2023 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही मे श्री नीर निधि नंदेहा SDM चांपा, श्री यदुमणि सिदर sdop चांपा, प्रक्षिषु डीएसपी संगम राम, उनि कृष्णपाल सिंह थाना प्रभारी बिर्रा, आर राजेश कौशिक, रघुवीर यादव, भूपेंद्र कुमार, सनोहर जगत, कृष्णा  महिलांगे, हरप्रसाद सिन्हा, रामकुमार कश्यप का सराहनीय योगदान रहा।

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