नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर यातायात पुलिस ने लगाया लॉक : मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही
September 12, 2023मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत कुल 115 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 34,700 रुपये समन शुल्क लिया गया
नो पार्किंग में वाहन खड़ा किये पाए गए वाहन का नंबर प्लेट अस्पष्ट लिखे पाए गए वाहनों पर किया गया कार्यवाही
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा
जिला पुलिस यातायात द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 115 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 34,700 रूपये समन शुल्क लिया गया। मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किये गए 10 वाहनों का लाकिंग किया जाकर वाहन चालकों से 3000 रुपये, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाए जाने पर 37 वाहन चालक से 11,100 रुपये, नंबर प्लेट अस्पष्ट 11 वाहन चालक से 3300 रुपये, मोटरसाइकिल में तीन सवारी चलने वाले 14 वाहन चालकों से 4200 रुपये, मौके पर कागजात नही होना 22 वाहन चालकों से 6600 रुपया, मालवाहक पर सवारी बैठाना 06 वाहन चालकों पर 1800 रुपया, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही होना 04 वाहन चालकों से 1200/रुपया, बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाना 01 वाहन चालकों से 500 रुपया, पार्किंग लाइट का न होना 09 वाहन चालकों से 2700/ रुपया एवं मोटरयान अधिनियम के अन्य धाराओं के तहत कार्यवाही कर 01 वाहन चालको से 300 रुपये समन शुल्क लिया गया।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ी नहीं करने एवं मो.सा. में तीन सवारी नहीं चलने हेतु समझाईस दी जा रही है।