छेड़-छाड़ कर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को विभिन्न धाराओं में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने से उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति-पत्र देकर किया गया सम्मानित.

छेड़-छाड़ कर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को विभिन्न धाराओं में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने से उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति-पत्र देकर किया गया सम्मानित.

September 25, 2023 Off By Samdarshi News

निरीक्षक मनीष सिंह परिहार थाना प्रभारी चांपा को उत्कृष्ट विवेचना किये जाने के लिए दिया गया प्रस्ति-पत्र

आरोपी अर्जुन उर्फ देव जगत निवासी परसाहीनाला थाना अकलतरा के विरूद्ध धारा 354, 448 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय अकलतरा में पेश किया गया था अभियोग-पत्र

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जांजगीर-चाम्पा : माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय में आरोपी को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदंड धारा 448 में 01 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया तथा अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया।

प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम परसाही नाला थाना अकलतरा का आरोपी अर्जुन जगत वर्ष 2020 से प्रार्थिया/पीड़िता से लगातार छेड़-छाड़ करता था। परन्तु प्रार्थिया लोक लाज के कारण उसकी शिकायत कहीं नहीं की, लेकिन 19 जून 2021 की शाम 5:00 बजे लगभग प्रार्थिया अपने घर के आंगन में टहल रही थी। उसी समय आरोपी प्रार्थिया के घर की बाउंड्री से कूदकर आंगन में टहल रही प्रार्थिया के साथ बुरी नियत से अश्लील हरकत करते हुए उसका हाथ पकड़ने लगा। प्रार्थिया द्वारा विरोध कर चिल्लाने पर उसकी आवाज सुनकर घर के अंदर से प्रार्थिया के माता-पिता व भाई बाहर आंगन की तरफ आए, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से भाग गया। जिसकी रिपोर्ट पर थाना अकलतरा में आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का कायम कर विवेचना में लिया गया था।

आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार किया जाकर, आरोपी के विरुद्ध अभियोग-पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय अकलतरा में पेश किया गया था, जिसकी विवेचना निरीक्षक मनीष सिंह परिहार तत्कालिक थाना प्रभारी अकलतरा द्वारा किया गया था।

माननीय न्यायालय अकलतरा द्वारा गवाहों के परीक्षण, प्रति परीक्षण उपरांत आरोपी को उस पर लगाए गए आरोपों पर दोषी पाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अकलतरा द्वारा आरोपी अर्जुन उर्फ देव जगत निवासी परसाहीनाला को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदंड धारा 448 में 1 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया तथा अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया। विवेचना अधिकारी निरीक्षक मनीष सिंह परिहार द्वारा उत्कृष्ट विवेचना किये जाने के फलस्वरूप उनको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया।