विधानसभा निर्वाचन 2023 : कलेक्टर ने ली राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक, प्रचार-प्रसार में उपयोगी आवश्यक सामग्री पर किये जाने वाले व्यय का मानक दर निर्धारण करने पर हुई चर्चा.

विधानसभा निर्वाचन 2023 : कलेक्टर ने ली राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक, प्रचार-प्रसार में उपयोगी आवश्यक सामग्री पर किये जाने वाले व्यय का मानक दर निर्धारण करने पर हुई चर्चा.

September 26, 2023 Off By Samdarshi News

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 04 अक्टूबर 2023 को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सहित सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय और समस्त मतदान केंद्रों पर किया जायेगा

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जगदलपुर

जगदलपुर : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विजय दयाराम के. द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु मतदान समय अधिसूचित करने सहित समस्त प्रचार-प्रसार में उपयोगी आवश्यक सामग्री पर किये जाने वाले व्ययों का मानक दर निर्धारण करने सम्बन्धी चर्चा की गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हितेश बघेल, नगर निगम आयुक्त श्री हरेश मण्डावी सहित विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर, बस्तर एवं चित्रकोट के रिटर्निंग ऑफिसर तथा प्रचार-प्रसार में उपयोग किये जाने वाले आवश्यक सामग्री के दर निर्धारण हेतु गठित समिति के सदस्य अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त दावा-आपत्ति के निराकरण की जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर जिले के विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर, बस्तर और चित्रकोट के अंतर्गत कुल 45634 फार्म प्राप्त हुआ है, जिसमें अब तक 43903 आवेदनों का निराकरण किया गया है, शेष आवेदनों को भी शीघ्र निराकृत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 04 अक्टूबर 2023 को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सहित सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय और समस्त मतदान केंद्रों पर किया जायेगा। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु समस्त प्रचार-प्रसार हेतु उपयोगी आवश्यक सामग्री पर किये जाने वाले व्ययों का मानक दर निर्धारण और अंदरूनी अतिसंवेदनशील क्षेत्रों के मतदान केंद्रों के लिए पृथक मतदान समय निर्धारित करने सम्बन्धी सुझाव प्रदान किया गया।