दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, आरोपियों ने घटना के संबध में किसी को नहीं बताने, पीड़िता को दी थी जान से मारने की धमकी, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर !

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आरोपी – रवि कुमार सूर्यवंशी उम्र 29 वर्ष निवासी तिलाईं थाना जांजगीर, मंगतू राम सूर्यवांशी उम्र 55 वर्ष निवासी तिलई थाना जांजगीर.

आरोपियों के विरूद्ध धारा 376 (2)(च), 376(घ),323,506 भादवि के अंतर्गत जांजगीर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.

महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को त्वरित गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 28 सितंबर 23 को पीड़िता ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी की दिनांक 27 सितंबर 23 के दोपहर के समय पीड़िता जब घर में अकेली थी, तभी दोनों आरोपी रवि कुमार और मंगतू राम पीड़िता के घर आए और पीड़िता के पति के बारे में पूछे जो घर में नहीं है बताई, तब उन दोनों व्यक्ति के द्वारा पीड़िता के हाथ-मुंह दबा कर जबदस्ती दुष्कर्म किए तथा जान से मारने की धमकी दिए। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 651/23 धारा 376,(2)(च), 376 (घ),323, 506 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी रवि कुमार सूर्यवंशी व मंगतू राम सूर्यवंशी को पुलिस हिरासत में लेकर दिनांक घटना के संबंध में पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 28 सितंबर 23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही मेनिरीक्षक अशोक वैष्णो,  उपनिरीक्षक भवानी सिंह चौहान, महिला प्रधान आरक्षक मंजू सिंह, आरक्षक शिवराय सागर, महिला आरक्षक रेखा एवं अन्य स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।

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