सौ लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब एवं 55 पाव देशी प्लेन शराब के साथ बिक्री करने वाले दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
October 4, 2023आरोपियों के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत थाना मुलमुला/अकलतरा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
आरोपीगण – रमेश कुमार मेहर उम्र 25 साल निवासी लगरा भाठापारा थाना मुलुमला, श्रीमती अंजली कोसले उम्र 29 साल निवासी अर्जुनी थाना अकलतरा.
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा
जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। जिसके अंतर्गत दिनांक 02 अक्टूबर 2023 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि थाना मुलमुला, अकलतरा क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री की जाती है। इस सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया, मौके पर पाया गया कि आरोपी (01) रमेश कुमार मेहर उम्र 25 साल निवासी लगरा के कब्जे से 60 लीटर कच्ची महुआ शराब, (02) श्रीमती अंजली कोसले उम्र 29 साल निवासी अर्जुनी के कब्जे से 55 पाव देशी प्लेन शराब एवं 40 लीटर कच्ची महुआ शराब जुमला कीमत 28,400/- रूपये बरामद किया गया है।
आरोपी रमेश कुमार मेहर उम्र 25 साल निवासी लगरा के विरूद्ध थाना मुलमुला में अपराध क्रमांक 261/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट तथा आरोपी श्रीमती अंजली कोसले उम्र 29 साल निवासी अर्जुनी के विरूद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 495/ 2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही किया गया है। इन प्रकरण की कार्यवाही में श्री शैलेन्द्र पाण्डेय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांजगीर, निरीक्षक तुलसिंह पट्टावी, सहायक उपनिरीक्षक कपील साहू, सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद महार का सराहनीय योगदान रहा।