11 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी को किया गया गिरफ्तार,आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.

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आरोपी मंगलेश लहरे उम्र 38 साल निवासी पुरेना चौकी पंतोरा के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत चौकी पंतोरा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में चौकी पंतोरा पुलिस द्वारा शुष्क दिवस पर चौकी स्तर पर टीम गठित किया था। मुखबीर से सूचना मिली थी कि आरोपी मंगलेश लहरे उम्र 38 साल निवासी पुरेना चौकी पंतोरा द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री की जाती है। जिसकी सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया, मौके पर आरोपी के कब्जे से प्लास्टिक डिब्बा में रखे 11 लीटर कच्ची महुआ शराब, कीमत 2200/- रूपये को बरामद किया गया है।

आरोपी मंगलेश लहरे उम्र 38 साल निवासी पुरेना चौकी पंतोरा के विरूद्ध थाना चौकी पंतोरा में अपराध क्रमांक 351/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विधिवत् कार्यवाही की गई और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में सहायक निरीक्षक दिलीप सिंह, प्रधान आरक्षक लखेश्वर सिंह,  आरक्षक दीपक जायसवाल, आरक्षक पदुम कश्यप, आरक्षक मो.शाहबाज अहमद, आरक्षक रमेश नेताम, आरक्षक ममता अनंत, आरक्षक सरोज कंवर का सराहनीय योगदान रहा।

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