खाद्य पदार्थों को लाने ले जाने के लिए अखबारी कागज-पेपर का उपयोग न करने जशपुर जिला प्रशासन ने जारी किये निर्देश

खाद्य पदार्थों को लाने ले जाने के लिए अखबारी कागज-पेपर का उपयोग न करने जशपुर जिला प्रशासन ने जारी किये निर्देश

October 5, 2023 Off By Samdarshi News

पर्यावरणीय परिस्थितियों से भोजन को संदूषण से बचाने के लिए खाद्य पैकेजिंग आवश्यक

अखबार-पेपर की स्याही में डाई आईसोब्यूटाइलेट एवं कई तरह के हानिकारक रंजक होते है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरणीय परिस्थितियों से भोजन को संदूषण से बचाने के लिए खाद्य पैकेजिंग आवश्यक है, लेकिन अखबार के उपयोग किए जाने से स्याही का स्थानांतरण होता है, जो भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रभावित करता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

समाचार पत्र दैनिक जीवन में सूचना के महत्वपूर्ण स्त्रोत है। न्युनतम लागत होने के कारण खाद्य पदार्थों को लाने ले जाने के लिए अक्सर छपाई के लिए उपयोग किए जाने वाले अखबारी कागज-पेपर का उपयोग किया जाता हैं। फूड पार्सल लाने के लिए आमतौर पर फूडस को अखबार में लपेटा जाता है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर स्टीट फूड के लिए किया जाता है। विक्रेता भोजन पैक करने के लिए और घर पर भी गहरे तले हुए भोजन से अतिरिक्त तेल निकालने के लिए अक्सर छपाई के लिए जाने वाले अखबारी कागज-पेपर उपयोग किया जाता हैं।

अखबार-पेपर को प्रिंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्याही में डाई आईसोब्यूटाइलेट जैसे हानिकारक रसायन एवं कई तरह के हानिकारक रंजक होते है, जो तेल के साथ मिल जाते है और खाने के जरिये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते है जिससे हमारे शरीर में पाचक संबंधि विकार, टॉक्सिसिटी, विभिन्न कैंसर, महत्वपूर्ण अंगों की विफलता तथा प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ सामान्यजन एवं खाद्य कारोबारकर्ता से अपील करता है कि खाने के स्टॉल से खाने-पीने की चीजें लेने-देने के लिए अक्सर छपाई के लिए उपयोग किए जाने वाले अखबारी कागज-पेपर का उपयोग ना करें और यदि कोई खाद्य कारबारकर्ता ऐसा करता है तो उसको इसके दुष्प्रभाव की जानकारी देवे, उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताये और उसे ऐसा न करने कि सलाह दे। यदि कोई खाद्य कारबारकर्ता बार-बार समझाईश के बाद भी ना माने तो कार्यालय उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला पंचायत परिसर प्रथम तल कक्ष क्रमांक 14 एवं 15 जशपुर को सूचित करें।