यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार की जा रही है कार्यवाही : मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत 112 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए लिया गया कुल 57,600/- रूपये समन शुल्क.

क्षमता से अधिक ओवर लोड वाहनों के सहित वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नही होना, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही होना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, मौके पर वाहन का कागजात नही होना, पार्किंग लाईट का नहीं होना आदि पर की गई कार्यवाही.

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 05 अक्टूबर 23 को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही किया गया, जिसमें क्षमता से अधिक ओवर लोड 02 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 24,000/- रूपये समन शुल्क लिया गया है तथा वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नहीं होना, वाहन का हेड लाईट आधा काला नहीं होना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, मौके पर वाहन का कागजात नहीं होना, पार्किंग लाईट का नहीं होना आदि अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत जुमला 33,600/- रूपये इस प्रकार कुल 112 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर 57,600/- रूपये का समन शुल्क लिया गया है।

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ा नहीकरने एवं मोटर सायकल में तीन सवारी नहीचलने हेतु समझाईदी जा रही है।

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