राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त साइबर टिप लाइन की 12 शिकायतों पर अपराध दर्ज कर, सभी प्रकरणों के आठ आरोपियों पर की गई कार्यवाही.

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आरोपियों के विरूद्ध धारा सूचना प्रौधोगिक अधिनियम 2000 की धारा 67 (बी) के अंतर्गत की गई कार्यवाही

बाल अश्लीलता से संबंधित विडियो भेजने वालोके विरूद्ध 12 प्रकरणों में की गई प्रथम सूचना दर्ज

आरोपियों द्वारा फेसबुक व इस्ट्राग्राम के माध्यम से बाल अश्लीलता से संबंधित वीडियो मोबाईल से किया गया था प्रसारित

महिलाओं और बच्चे के खिलाफ हो रहे अपराधोपर विशेष ध्यान देने के लिए 24 घंटे नजर रखता है राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

आरोपीगणों का नाम – दिलीप लहरे उम्र 35 साल निवासी डोंगिया पारा रहौद थाना शिवरीनारायण, शुभम उर्फ शोभा विश्वकर्मा उम्र 19 साल निवासी तनौद थाना शिवरीनारायण, मिनमोय मांझी उम्र 25 साल निवासी वर्तमान कोलकाता, हरि कुमार उम्र 36 साल निवासी जयराम नगर थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर, इन्द्रा कुमार देवांगन उम्र 21 साल निवासी रानी रोड चाम्पा थाना चाम्पा, चन्द्रकांत साहू उम्र 31 साल निवासी खोखसा थाना जांजगीर, नंद किशोर राठौर उम्र 25 साल शारदा चौक जांजगीर, कामेन्द्र लहरे उम्र 26 साल निवासी कुलीपोटा जांजगीर, प्रकरण में सम्मिलित एक अन्य विधि से संघर्षरत बालक.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि जिला पुलिस द्वारा महिलाओं/नाबालिग बच्चों पर घटित अपराधों को गंभीरता से लेते हुये सायबर सेल में प्राप्त राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो जो कि 24 घंटे आनलाईन फेस बुक, इंस्ट्राग्राम आदि में नजर बनाये रखता है, जो लोग बाल अश्लीलता से संबंधित विडियो देखते तथा पोस्ट करते है उनके ऊपर कार्यवाही करने हेतु जहां पर व्यक्ति द्वारा सर्वर का उपयोग किया है, जिससे संबंधित सायबर सेल जिला पुलिस को सूचित करता है, जिसको सायबर पुलिस जांजगीर द्वारा गंभीरता से लेते हुये, जिले के थाना चाम्पा, जांजगीर, शिवरीनारायण क्षेत्र अंतर्गत कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में थाना शिवरीनायण में आरोपी (01) दिलीप लहरे उम्र 35 साल निवासी डोंगिया पारा रहौद, (02) शुभम उर्फ शोभा विश्वकर्मा उम्र 19 साल निवासी तनौद, थाना चाम्पा में आरोपी (03) मिनमोय मांझी उम्र 25 साल निवासी वर्तमान कोलकाता (04) हरि कुमार उम्र 36 साल निवासी जयराम नगर, थाना मस्तुरी में (05) इन्द्रा कुमार देवांगन उम्र 21 साल निवासी रानी रोड चाम्पा, थाना जांजगीर में आरोपी (06) चन्द्रकांत साहू उम्र 31 साल निवासी खोखसा (07) नंद किशोर राठौर उम्र 25 साल शारदा चौक जांजगीर (08) कामेन्द्र लहरे उम्र 26 साल निवासी कुलीपोटा जांजगीर एवं एक अन्य विधि से संघर्षरत बालक के विरूद्ध धारा सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 की धारा 67(बी) के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विधिवत् कार्यवाही की गई।

इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण द्विवेदी, निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, निरीक्षक अशोक वैष्णव, निरीक्षक अशोक द्विवेदी, उपनिरीक्षक पारस पटेल, हायक उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय, प्रधान आरक्षक मनोज तिग्गा, प्रधान आरक्षक बलबीर सिंह, प्रधान आरक्षक राजकुमार चन्द्रा, आरक्षक रोहित कहरा, आरक्षक आनन्द सिंह, आरक्षक सिदार सिंह पैकरा, आरक्षक चिरंजीव कमलेश, आरक्षक हरदीप साहू, आरक्षक गिरीश कश्यप का सराहनीय योगदान रहा।

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