आरोपी रबदीप उर्फ हरदीप सिंह उम्र 23 साल निवासी राजकिशोर नगर सरकण्डा बिलासपुर द्वारा 4000/रू लेकर प्रार्थी से की गई थी धोखाधडी, आरोपी के विरूद्ध धारा 420 भादवि के तहत की गई कार्यवाही
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी लखन लाल साहू उम्र 27 साल निवासी तागा थाना मुलमुला जो अपने गांव में किराना स्टोर्स दुकान चलाता है दिनांक 17.06.2023 को सुबह करीबन 09.30 बजे अपने दुकान पर था तभी आरोपी रबदीप उर्फ हरदीप सिंह उम्र 23 साल निवासी राजकिशोर नगर सरकण्डा बिलासपुर दुकान पर पहुंचा और प्रार्थी को बोला कि 15865/ रूपये का कोल्ड ड्रिंक खरिदने पर एक फ्रिज मुक्त में मिलेगा, प्रार्थी द्वारा उनके बातों में आकर आर्डर दे दिया और 4000 / रूपये नगद आरोपी को दे दिया कुछ दिन बाद प्रार्थी आरोपी से उसके मोबाईल नं. से संपर्क किया गया लगातार मोबाईल बंद बताया। प्रार्थी अपने आप को ठगी होने का महसूस किये जाने से प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना मुलमुला में अपराध क्रमांक 167/ 2023 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान आरोपी रबदीप उर्फ हरदीप सिंह उम्र 23 साल निवासी राज किशोर नगर सरकण्डा बिलासपुर को तलब कर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो अपने मेमोरण्डम कथन में बताया कि प्रार्थी लखन लाल साहू से 15865 / रूपये का कोल्ड ड्रिंक खरीदने पर एक फ्रिज मुक्त मिलेगा कहकर उनसे 4000 / रूपया नगद लेना, जिसमें से 3500 / रू को खर्च करना तथा 500/रू को पेश करने पर विधिवत बरामद किया गया है।
प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी के विरूद्ध धारा 420 भादवि सदर का सबुत पायें जाने से विधिवत् दिनांक 06.10.23 को धारा 41 (1) क जा.फौ. का नोटिस देकर कार्यवाही की गई है।
उपरोक्त कार्यवाही उपनिरी सागर पाठक, सउनि कपील राम साहू, प्रमोद महार, आर. राजा जय प्रकाश रात्रे का सराहनीय योगदान रहा।