मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 79 वाहनों पर हुई कार्यवाही, 23,900/रू लिया गया समन शुल्क

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यातायात उलल्धन करने वालो के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत लगातार की जा रही है कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 06.10.2023 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नहीं होना, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही होना, बिना हेलमेट वाहन चालाना, पार्किंग लाईट का नही होना अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 79 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर 23900/ रू का समन शुल्का लिया गया है।

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ा नही करने एवं मो. सायकल में तीन सवारी नही चलने हेतु समझाईस दी जा रही है।

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