आगामी विधान-सभा चुनाव ब्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिले के दो आदतन बदमाशों के विरूद्ध भेजा गया जिला बदर करने की कार्यवाही हेतु विस्तृत प्रतिवेदन, जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा द्वारा की जावेगी सुनवाई.

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छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही हेतु भेजा गया प्रतिवेदन.

गुण्डा बदमाश दिनेश राठौर के विरूद्ध लूट, छेड़खानी, घर के अंदर घुसकर मारपीट करना, गाली-गलौच करने संबंधित अपराध है पंजीबद्ध.

निगरानी बदमाश संग्राम सिंह रात्रे के विरूद्ध मारपीट करना, बलवा, चोरी करना तथा अवैध रूप से शराब बिक्री करने संबंध में अपराध है पंजीबद्ध.

बदमाश दिनेश राठौर एवं संग्राम सिंह रात्रे दोनों का अपराध करने के प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं होने के कारण आम जनता में इनके प्रति भय एवं आक्रोश का वातावरण बना हुआ है, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला बदर की कार्यवाही की जा रही है.

दोनों बदमाशों का जिला जांजगीर व सरहदी जिला सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा बाजार जिलों से जिला बदर की कार्यवाही करने हेतु भेजा गया प्रतिवेदन.

निगरानी/गुण्डा बदमाशों का नाम –

 (01) दिनेश राठौर उम्र  29 साल निवासी नेताजी चौक जांजगीर थाना जांजगीर

 (02) संग्राम सिंह रात्रे उम्र 28 वर्ष साकिन खिसोरा थाना बलौदा

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना जांजगीर क्षेत्र के गुण्डा बदमाश दिनेश राठौर निवासी नेता जी चौक जांजगीर जो वर्ष 2016 से लगातार विभिन्न संज्ञेय अपराधों में संलिप्त रहा है तथा क्षेत्र में असामाजिक तत्वों से गुटबाजी कर आम लोगों से मारपीट करता रहा है। इनके विरूद्ध शरीर संबंधी अपराध जैसे मारपीट, गाली-गलौच, लूट, छेड़खानी जैसे गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। इसके बावजूद भी अनावेदक के आपराधिक कृत्यों में किसी प्रकार का सुधार नहीं आया है, अपितु दिनों दिन असामाजिक लोगों से गुटबाजी कर राजनैतिक एवं पारिवारिक पहुंच बताकर दादागिरी कर आम लोगों को डराना, धमकाना, मारपीट करना आम बात हो गया है। जिससे क्षेत्र के आम जन भयभीत है, अनावेदक सदर के क्षेत्र में उपस्थिति से संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्ण संभावना है। बदमाश दिनेश राठौर के विरूद्ध थाना जांजगीर में 14 आपराधिक प्रकरण तथा 05 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के मामले दर्ज है – 01. अपराध क्रमांक 251/2016 धारा 407, 427, 186 भादवि. 02 अपराध क्रमांक 391/2016 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि. 03. अपराध क्रमांक 327/2017 धारा 294, 506, 324 भादवि. 04 . अपराध क्रमांक 434/2018 धारा 294, 506, 323 भादवि 05. अपराध क्रमांक 621/2018 धारा 294, 506, 327, 452, 34 भादवि. 06 अपराध क्रमांक 271/2019 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि. 07 .अपराध क्रमांक 319/2019 धारा 341, 294, 506, 323, 34 भादवि. 08 . अपराध क्रमांक 103/2020 धारा 354, 354घ, 341 भादवि व 12 पोक्सो एक्ट 09 अपराध क्रमांक 398/2020 धारा 392, 34 भादवि. 10. अपराध क्रमांक 252/2021 धारा 392, 34 भादवि. 11. अपराध क्रमांक 365/2022 धारा 354 भादवि.12. अपराध क्रमांक 400/2022 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि. 13. अपराध क्रमांक 442/2022 धारा 294, 506, 323, 327, 427 भादवि. 14. अपराध क्रमांक 480/2023 धारा 294, 506, 323, 354, 452 भादवि एवं 01 इस्तगासा क्रमांक 402/2016 धारा 107, 116 (3) दंप्रसं. 02. इस्तगासा क्रमांक 553/18 धारा 107,116 (3) दंप्रसं. 03. इस्तगासा क्रमांक 368/19 धारा 107, 116(3) दंप्रसं, 04 इस्तगासा क्रमांक 01/2021 धारा 110 दंप्रसं. 05 इस्तगासा क्रमांक 02/2023 धारा 110 दप्रसं के अंतर्गत कार्यवाही किया गया है। उक्त अनावेदक के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों में विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

थाना बलौदा क्षेत्र के निगरानी बदमाश संग्राम सिंह रात्रे उम्र 28 वर्ष साकिन खिसोरा थाना बलौदा जो वर्ष 2020 से लगातार विभिन्न संज्ञेय अपराधो में संलिप्त रहा है तथा क्षेत्र में असामाजिक तत्वों से गुटबाजी कर आम लोगों से मारपीट करता रहा है। इनके विरूद्ध शरीर संबंधी अपराध जैसे – मारपीट, बलवा, चोरी, आबकारी जैसे गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। अनावेदक के इस प्रकार के आपराधिक कृत्य के कारण उसका नाम निगरानी बदमाश सूची थाना बलौदा में दर्ज किया गया है। इसके बावजूद भी अनावेदक के आपराधिक कृत्यों में किसी प्रकार का सुधार नहीं आया है, अपितु दिनों दिन अनावेदक असामाजिक लोगों से गुटबाजी कर आम लोगों को डराना, धमकाना, मारपीट करना आम बात हो गया है। जिससे क्षेत्र के आम जन भयभीत है, अनावेदक सदर के क्षेत्र में उपस्थिति से संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्ण संभावना है। इनके विरूद्ध थाना बलौदा में 08 आपराधिक प्रकरण तथा 02 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के मामले दर्ज है, अनावेदक के विरूद्ध थाना बलौदा में 01. अपराध क्रमांक 305/2020 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि. 02. अपराध क्रमांक 263/2021 धारा 379, 34 भादवि. 03. अपराध क्रमांक 504/2021 धारा 379 भादवि. 04. अपराध क्रमांक 505/2021 धारा 379, 34 भादवि. 05. अपराध क्रमांक 285/2021 धारा 379, 427 भादवि. 06. अपराध क्रमांक 89/2021 धारा 379, 34 भादवि. 07. अपराध क्रमांक 47/22 धारा 294, 332, 353, 147, 148, 186 भादवि. 08. अपराध क्रमांक 46/2022 धारा 34 (2) आब. एक्ट एवं 01 इस्तगासा क्रमांक 350/20 धारा 107, 116 (3) दंप्रसं. 02 इस्तगासा क्रमांक 05/2023 धारा 110 दंप्रसं के तहत कार्यवाही किया गया है।  उक्त अनावेदक के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों में विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

गुण्डा बदमाश दिनेश राठौर एवं निगरानी बदमश संग्राम सिंह रात्रे के विरूद्ध लगातार कार्यवाही के बावजूद भी उन दोनों की आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आयी है एवं लगातार उक्त कृत्य किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल एवं लोगों में भय व्याप्त होने से दोनों बदमाशों का जिला बदर की कार्यवाही हेतु विस्तृत प्रतिवेदन माननीय जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा को भेजा गया।

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