मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं मे 84 वाहनों पर हुई कार्यवाही : नो एन्ट्री में प्रवेश करने पर चारपहिया वाहन पर लगा ढाई हजार का जुर्माना

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84 वाहनों पर कार्यवाही कर कुल 27,300 / रू समन शुल्क लिया गया, नो एन्ट्री में प्रवेश करने पर चारपहिया वाहन का 2500/ रू समंन शुल्क लिया गया

यातायात उलल्धन करने वालो के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत लगातार की जा रही है कार्यवाही

01 व्यक्ति को शराब पीकर मोटर सायकल चलाए पायें जाने पर मो. सायकल को जप्त किया जाकर धारा 185 MV ACT की कार्यवाही किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 08.10.2023 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नही होना, वाहन का हेड लाईट आधा काला नहीं होना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, बिना हेलमेट वाहन चालाना, मौके पर वाहन का कागजात पेश नही करना, पार्किंग लाईट का नही होना अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 84 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के कार्यवाही कर 27,300 / रू का समन शुल्क लिया गया है।

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ा नही करने एवं मो. सायकल में तीन सवारी नही चलने हेतु समझाईस दी जा रही है।

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