नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पाक्सो एक्ट के अंतर्गत की कार्यवाही

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आरोपी शिवशंकर सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी मुरली बरपारा थाना हरदीबाजार जिला कोरबा के विरूद्ध धारा 363, 366 क 376, 376(N) भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट के  तहत की गई कार्यवाही

नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए, त्वरित आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक बालिका दिनांक 18.09.2023 को घर पर नही थी, उसके परिजन आस पास पता किए किंतु पता नही चलने से, प्रार्थी के अज्ञात आरोपी के द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने की रिपेार्ट पर थाना अकलतरा में  अपराध क्रमांक 464/2023 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना मे लिया गया था।

विवेचना दौरान अकलतरा पुलिस द्वारा अपहृता बालिका एवम अज्ञात आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी की  मुखबिर सूचना मिला की आरोपी शिवशंकर सिंह निवासी मुरली बरपारा थाना हरदीबाजार जिला कोरबा के कब्जे में अपहृता नाबालिक बालिका है, की सूचना पर रेड कार्यवाही किया, जिसके कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया।

विवेचना दौरान नाबालिक बालिका का महिला पुलिस अधिकारी ने कथन कराया गया आरोपी द्वारा नाबालिक बालिका को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर ले जाना तथा जबरदस्ती दुष्कर्म किया है की आरोपी शिवशंकर सिंह के विरुद्ध प्रकरण मे धारा 366 क,376,376(N) भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट भादवि जोडी गई है ।

विवेचना के दौरान आरोपी  शिवशंकर उम्र 20 वर्ष  के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 09.10.2023 को  न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक तुलसिंह पटटावी, सउनि बी.पी खांडेकर आर. संजू रत्नाकर, शेषनारायण साहू  का सराहनीय योगदान रहा।

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