शराब पीकर वाहन चलाने जाने वालों के विरूद्ध जिला यातायात पुलिस द्वारा की जा रही है लगातार कार्यवाही : मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 60 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए लिया गया कुल 18,900/-रूपये समन शुल्क.

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यातायात चेकिंग के दौरान पाँच व्यक्ति को शराब पीकर मोटर सायकल चलाए पाये जाने पर मोटर सायकल को जप्त करने के साथ यातायात नियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही.

वाहन चालकों के विरूद्ध धारा 185 एमव्ही एक्ट की कार्यवाही करने के साथ माननीय न्यायालय में किया जाएगा पेश.

यातायात उल्लंघन करने वालोके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत जिला यातायात पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है कार्यवाही.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : जिला यातायात पुलिस द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही किया गया। इस कार्यवाही के अंतर्गत वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी वाहन में रीफलेक्टर ग्लास नहीं होना, पार्किंग लाईट का नहीं होना एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत कुल 60 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर 18,900/- रूपये का समन शुल्क लिया गया है।

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं शराब पीकर वाहन नही चलाने के संबंध में समझाईदी जा रही है।

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