नबालिग बालक से मारपीट कर गाली गलौच करने वाला फरार 5 वां आरोपी गिरफ्तार, पूर्व में प्रकरण के 4 आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है न्यायिक रिमांड पर

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आरोपी अजीत साहू उम्र 36 साल निवासी जबलपुर थाना बलौदा के विरूद्ध धारा 294, 506, 323, 147, 148, 120 बी भादवि एवं (3) (1) (अ) (क) sc/st act के अंतर्गत बलौदा पुलिस ने की कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी प्रवीण पाटले उम्र 16 वर्ष जावलपुर दिनांक 29.09.2023 को अपने परिजनों के साथ थाना बलौदा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके गांव के कृष्णा रजक, राज यादव, राहुल रजक, एवं उसके अन्य साथियों के द्वारा एक राय होकर मां बहन की गंदी-गंदी गाली गलौज देकर जान से मारने की धमकी देते हुए बलौदा उद्यान के सामने दिनांक 29.09.2023 को हाथ मुक्का, बेल्ट व लोहे के पाईप से मारपीट कर चोट पहुंचाया है कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 344 / 23 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 147, 148, भादवि एवं अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) (v) (क) जोड़ी गई थी।

प्रकरण में पूर्व में आरोपी 04 आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 11.10.2023 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है तथा 02 विधि से संघर्षरत अपचारी बालकों को किशोर न्यायालय में पेश किया गया था।

प्रकरण के आरोपी अजीत साहू निवासी जबलपुर घटना घटित कर फरार था, जिसकी बलौदा पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी की सूचना मिला की आरोपी अपने सकुनत पर है, की सूचना पर रेड कार्यवाही किया, जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जो घटना घटित करना स्वीकार किए जाने से विधिवत दिनांक 16.10.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में प्रदीप सोरी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जांजगीर थाना प्रभारी बलौदा उप निरी. मनोहर सिन्हा, आर. संतोष रात्रे का सराहनीय योगदान रहा।

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