पूर्व में पाँच आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है न्यायिक रिमांड पर जेल.
आरोपियों के विरूद्ध धारा 392, 294, 506, 147, 395, 120 बी भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत बलौदा पुलिस ने की है कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी पीमित कोर्राम पिता राजेन्द्र सिंह उम्र 32 वर्ष पता बोडेमुडा थाना खडगंवा जिला मनेन्द्रगढ चिरमिरी जिला मनेन्द्रगढ चिरमिरी का जो ड्रायवरी का काम करता करता है। वह रवि तिवरता जिला कोरबा वाले का ट्रेलर क्रमांक सी.जी. 10 बी.पी. 1301 को दिनांक 21 सितंबर 23 को दीपका कोयला खदान से कोयला लोड कराकर कन्हाईबंद नैला जांजगीर जाने के लिए निकला था। वह हिंद कोलवासरी बिरगहनी थाना बलौदा के पास रात्रि करीबन 12-01 बजे पहूंचा था कि वाहन ट्रेलर को राजकुमार खांडे निवासी बिरगहनी एवं उसके अन्य साथियों के द्वारा प्रार्थी को डरा धमका कर चाकू दिखाकर ट्रेलर को रोकवाकर ट्रेलर के डीजल टेंक से 400 लीटर डीजल लूट कर ले गया है, जिसकी प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 339/23 धारा 392, 294, 506, 34, भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण में शामिल विधि से संघर्षरत बाल अपचारी जो घटना घटित कर फरार था, जिसकी बलौदा पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी। इस संबंध में मुखबीर से सूचना मिली थी कि बाल अपचारी सकुनत पर है, जिसको पूछताछ करने पर अपने साथियों के साथ घटना करना स्वीकार किया और आपस बंटवारा में डीजल बिक्री की राशि 2500/-रूपये मिला था, जिसको खा-पीकर खर्च करना बताए तथा विधि से संघर्षरत बालकों के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से दिनांक 19 अक्टूबर 23 को विधिवत किशोर न्यायालय में पेश किया जाकर, बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा भेजा गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी बलौदा उपनिरीक्षक मनोहर सिन्हा, सहायक उपनिरीक्षक प्रतिभा राठौर, आरक्षक संतोष रात्रे, आरक्षक हेमंत साहू, आरक्षक श्याम भूषण, आरक्षक प्रहलाद निर्मलकर, आरक्षक महेश राज, आरक्षक युवराज सिंह, आरक्षक लखेश विश्वकर्मा का सराहनीय योगदान रहा।
