रकम तीन गुना होने का प्रलोभन देकर चिटफंड कम्पनी में 33 लोगो से लगभग 51 लाख रूपये का निवेश कराकर धोखाधड़ी कर फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी…….जाने पुरा मामला…..

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विनायक होम्स एंड रियल स्टेट प्राईवेट लिमिटेड के नाम से संचालित चिटफंड कंपनी के संचालक युवराज मालाकार निवासी इन्दौर (म.प्र.) को जिला जेल बलौदाबाजार से प्रोडक्षन वारंट में प्राप्त कर सिटी कोतवाली जशपुर ने किया गिरफ्तार,

आरोपी युवराज मालाकार द्वारा अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर 33 निवेशकों से रू. 51,45,299 /-(इंक्यावन लाख पैंतालिस हजार दो सौ निन्यानबे) रू. निवेश कराया गया था,

आरोपी के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली जशपुर में अप.क्र. 52/18 धारा 420, 120 (बी) भा.द.वि. एवं छ.ग. निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम् की धारा 10 के तहत् अपराध पंजीबद्ध,

उक्त आरोपी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य के जिला रायपुर, कोरबा, जॉंजगीर-चांपा एवं बलौदाबाजार के थानों में अपराध दर्ज

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आवेदिका निर्मला बाई निवासी गढ़ाटोली जशपुर द्वारा प्रेषित शिकायत के संबंध में जॉंच हेतु थाना प्रभारी सिटी कोतवाली जशपुर को सौंपा गया था। जॉंच में पाया गया कि दिनांक 18.12.2021 को प्रार्थिया से आरोपीगण विनायक होम्स प्राईवेट लिमिटेड चिटफंड कंपनी के संचालक जितेन्द्र विशे निवासी अम्बेडकर नगर इन्दौर (म.प्र.), फूलचंद विशे निवासी अम्बेडकर नगर इन्दौर (म.प्र.), योगेन्द्र विशे निवासी अम्बेडकर नगर इन्दौर  (म.प्र.), कालू सिंह वर्मा निवासी टिकरिया जिला रायगढ़ (छ.ग.) एवं युवराज मालाकार निवासी देवास नाका इन्दौर (म.प्र.) द्वारा मिलकर एजेंटो के माध्यम से विनायक होम्स एंड रियल स्टेट प्राईवेट लिमिटेड कंपनी में रकम निवेश करने पर जमा रकम तीन गुना हो जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष अलग से कमीशन 25 हजार रूपये मिलेगा बोलकर बहला-फुसलाकर आवेदिका से रू. 1,20,000 /- लेकर उसे चेकनुमा कागज दिये तथा आवेदिका के पड़ोस में रहने वाली एक अन्य महिला से भी रू. 20,000 लिये हैं एवं क्षेत्र के अन्य निवेशकों से भी लाखों रू. की ठगी की गई है। शिकायत सही पाये जाने पर जॉंच पश्चात् आरोपियों के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली जशपुर में अप.क्र. 52/18 धारा 420, 120 (बी) भा.द.वि. एवं छ.ग. निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम् की धारा 10 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी युवराज मालाकार अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र के 33 निवेषकों से रू. 51,45,299 /-(इंक्यावन लाख पैंतालिस हजार दो सौ निन्यानबे) रू. निवेश कराया गया है।

प्रकरण की विवेचना दौरान एक आरोपी युवराज मालाकार उम्र 51 वर्ष निवासी 291 श्रीराम  कृष्णबाग कालोनी इन्दौर थाना खजराना जिला इन्दौर (म.प्र.) को जिला जेल बलौदाबाजार से प्रोडक्षन वारंट में प्राप्त कर जशपुर लाकर दिनांक 10.12.2021 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। आरोपी युवराज मालाकार खजराना इन्दौर में रहकर टेलरिंग का कार्य करता है। प्रकरण के अन्य आरोपियों ने युवराज मालाकार को वर्ष 2009 में उक्त कंपनी का संचालक बना दिया था। प्रकरण के शेष आरोपियों की लगातार पता-तलाश की जा रही है।

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी को प्रोडक्षन वारंट में प्राप्त करने में निरीक्षक लक्ष्मण सिंह धुर्वे, स.उ.नि. कमल सिंह राठिया, आर. 584 धिरेन्द्र मधुकर, आर. 22 नारायण सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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