बिना अनुमति बज रहे डीजे सिस्टम को लैलूंगा पुलिस ने वाहन समेत किया जप्त….

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कोलाहल अधिनियम के तहत लैलूंगा पुलिस की लगातार तीसरी कार्यवाही…..

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायगढ़

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराए जाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज एवं थाने का स्टाफ लगातार क्षेत्र में सतत पेट्रोलिंग कर दुर्गा उत्सव समिति एवं स्थानीय त्योहारों, कार्यक्रमों में बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर रहवासियों को ध्वनि निर्धारित सीमा में रखने निर्देशित किया जा रहा है । साथ ही रहवासियों को जिले में प्रभावशील आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी जा रही है ।

इसी क्रम में कल दिनांक 23/10/2023 के शाम गांव में घूम-घूम कर डीजे वहां पर नाटक कार्यक्रम करने वाला गिरीवेंद्र सिंह निवासी दीवानपुर, पिकअप वाहन सीजी 14 एम.के. 1560 में लोड डीजे सिस्टम के साथ अटल चौक पर थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज को मिला। थाना प्रभारी द्वारा वाहन चालक को ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के संबंध में दस्तावेजों की मांग किया गया, वाहन चालक के पास कोई दस्तावेज नहीं थे । थाना प्रभारी द्वारा डीजे सिस्टम को मय पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 14 एम0के0 1560 को जप्त कर थाने लाया गया । वाहन चालक अनावेदक गिरीवेंद्र सिंह पिता लाल कुमार सिंह उम्र 31 साल निवासी दीवानपुर थाना पत्थलगांव जिला जशपुर पर कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 10, 11, 15 के तहत थाना लैलूंगा में कार्यवाही किया गया है ।

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