310 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

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आरोपीगण (01) संतोष उर्फ बुचुन जयसवाल उम्र 46 साल निवासी चंडीपारा पामगढ (02) दीपक लहरे उम्र 30 साल निवासी चंडीपारा पामगढ़ के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा पुलिस

आरोपी संतोष उर्फ बुचुन जयसवाल के विरुद्ध  पूर्व में 03 बार आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया जा चुका है, एवम उनके विरुद्ध थाना पामगढ़ में चोरी का 01 प्रकरण, बलवा का 01 प्रकरण दर्ज है तथा उनके विरुद्ध धारा 110 crpc के तहत कार्यवाही भी किया जा चुका है।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लाने के लिए जिला पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में दिनांक 26.10.23 को मुखबीर सूचना मिला की पामगढ़ क्षेत्र के चण्डीपारा में अवैध रूप से शराब बिक्री की जाती है कि सूचना पर गठित टीम द्वारा रेड कार्यवाही किया गया मौके पर पाया गया कि आरोपी (01) संतोष उर्फ बुचुन जयसवाल उम्र 46 साल निवासी चंडीपारा पामगढ़ के कब्जे से जरीकेन में रखें 210 लीटर कच्ची महुआ शराब एवम शराब बिक्री रकम 2280/₹, (02) दीपक लहरे उम्र 30 साल निवासी चंडीपारा पामगढ़ के कब्जे से जरीकेन में रखें 100 लीटर कच्ची महुआ शराब जुमला 310 लीटर किमती 31,000/रू बरामद किया गया है।

आरोपी (01) आरोपी संतोष उर्फ बुचुन जयसावाल के विरूद्ध थाना पामगढ़ में थाना पामगढ़ में अपराध क्रमाक 440/2023 एवं आरोपी दीपक लहरे के विरूद्ध थाना पामगढ़ अपराध क्रमांक 441/23 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत विधिवत कार्यवाही किया जाकर आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में SDOP जांजगीर प्रदीप कुमार सोरी, सायबर सेल प्रभारी निरी प्रवीण कुमार द्विवेदी एवं सायबर टीम उपनिरी. पारस पटेल, सउनि मुकेश पाण्डेय, प्रआर बलवीर सिंह, राजकुमार चन्द्रा, आर. गिरीश कश्यप एवं उपनिरी राकेश सूर्यवंशी थाना प्रभारी पामगढ, सउनि सुनिल टैगोर, आर. अनुज खरे थाना पामगढ़ का सराहनीय योगदान रहा।

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