गबन : फायनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने ग्राहकों की किश्त जमा ना कर किया कंपनी के साथ विश्वासघात…..कंपनी के डिवीजनल मैनेजर ने थाना कोतवाली में आवेदन देकर कराई रिपोर्ट दर्ज.

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आरोपित धरम पटेल व अन्य के विरूद्ध धारा 408, 34 आईपीसी के अंतर्गत अपराध किया गया पंजीबद्ध.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायगढ़

रायगढ़ : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को एक फायनेन्सियल सर्विसेस कंपनी के डिवीजनल मैनेजर शाबु दामोदरन द्वारा थाना कोतवाली में आवेदन देकर कंपनी के कर्मचारी धरम पटेल एवं अन्य के विरूद्ध ग्राहकों से किश्तों की राशि प्राप्त कर रूपयों का गबन करने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

रिपोर्टकर्ता के अनुसार इनकी फायनेंस कंपनी विभिन्न प्रकार के वाहनों को क्रय करने हेतु वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करती है। कंपनी की विभिन्न शाखाओं में एक्सिक्यूटिव के पद पर पदस्थ हैं। जिनका कार्य कम्पनी से वित्तीय सुविधा प्राप्त कर वाहन क्रय करने वाले ग्राहकों/ऋणग्रहिताओं (customers) से ऋण की राशि को आसान किश्तों में प्राप्त कर रसीद प्रदान कर, उक्त किश्त की राशि को कम्पनी के शाखा कार्यालय में जमा करना और किश्तों का भुगतान करने में असमर्थ ग्राहकों से वाहन कम्पनी विधिवत आधिपत्य में प्राप्त कर कम्पनी के आधिकृत यार्ड में जमा करने का कार्य होता है।

कंपनी के कुछ कर्मचारियों द्वारा कंपनी के कुल 19 ऋणग्रहिताओं के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को नगद/फोन-पे/बैंक खाते में ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान की गई किश्त की राशि लगभग 1,42,300/- रूपये का रसीद ऋणग्रहिताओं को प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही कम्पनी में जमा किया गया, जिसे कर्मचारियों के द्वारा स्वयं के निजी उपयोग में लिया गया।

कंपनी के 23 ऋणग्रहिताओं के द्वारा कंपनी में शिकायत की गई है कि कंपनी के कर्मचारी धरम पटेल एवं अन्य को सुपुर्द किये गये वाहनों को धरम पटेल एवं अन्य के द्वारा कम्पनी के अधिकृत यार्ड में जमा नहीं कराया गया, अन्यत्र हस्तांतरित या गिरवी या विक्रय कर दिया गया है। आवेदन पर आरोपित धरम पटेल व अन्य के विरूद्ध धारा 408,34 आईपीसी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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